'हमारा केस तैयार था, तभी हमने केजरीवाल को किया गिरफ्तार', दिल्ली CM की याचिका खारिज होने पर बोली CBI
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी गई। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा इस गिरफ्तारी में कुछ भी अवैध नहीं है। हमने उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई समय बर्बाद नहीं किया है। हमारे पास अपनी जांच पूरी करने के लिए साठ दिन थे और इस दौरान हमने आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। वहीं, याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई का बयान सामने आया है। सीबीआई ने गिरफ्तारी को वैध करार दिया है।
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा, "इस गिरफ्तारी में कुछ भी अवैध नहीं है। हमने उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई समय बर्बाद नहीं किया है, क्योंकि हमें धारा 17ए के तहत अनुमति अप्रैल में प्राप्त हुई थी। हमारे पास अपनी जांच पूरी करने के लिए साठ दिन थे और इसमें हमने आरोप पत्र दाखिल कर दिया।"
हमने एक महीने से भी कम समय में चार्जशीट दायर किया: सीबीआई
डीपी सिंह ने कहा, "हमने इसे एक महीने या उससे भी कम समय में पूरा किया। हमारा पूरा केस तैयार था। तभी हमने उन्हें गिरफ्तार किया। मुझे इंश्योरेंस अरेस्ट शब्द पर आपत्ति है। यह अदालत पर दबाव बनाने और बड़े पैमाने पर आम जनता के साथ खिलवाड़ करने के लिए था। हाईकोर्ट द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी बार इस सब का भंडाफोड़ किया गया है।"