संसद सुरक्षा सेंध मामले में नीलम आजाद को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
याचिका में आजाद ने कहा कि उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने की अनुमति नहीं देना उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। 13 दिसंबर को संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पर नीलम को एक अन्य आरोपित के साथ गिरफ्तार किया गया था जबकि संसद भवन के अंदर पहुंचे दो अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में गिरफ्तार आरोपित नीलम आजाद की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा बंसल की पीठ ने कहा मामले पर तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है।
तीन जनवरी को होगी सुनवाई
अदालत ने मामले पर तीन जनवरी को सुनवाई होगी। नीलम ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पुलिस रिमांड को चुनौती दी है। नीलम ने रिमांड को अवैध बताते हुए याचिका में कहा है कि निचली अदालत की कार्यवाही के दौरान अपना बचाव करने के लिए अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श करने की अनुमति नहीं दी गई है।
नीलम ने हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने स्पेशल सेल को निर्देश देने की मांग की है। याचिका में आजाद ने कहा कि उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने की अनुमति नहीं देना उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।Also Read-
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13 दिसंबर को संसद भवन के बाहर किया था विरोध प्रदर्शन
13 दिसंबर को संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पर नीलम को एक अन्य आरोपित के साथ गिरफ्तार किया गया था, जबकि संसद भवन के अंदर पहुंचे दो अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने नीलम को पांच जनवरी तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा था।
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