एयरसेल मैक्सिस डीलः पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत 26 नवंबर तक बढ़ी
एयरसेल मैक्सिस केस में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने चार्जशीट पर विचार के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की है।
नई दिल्ली, जेएनएन। एयरसेल-मैक्सिस केस में अग्रिम जमानत के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया है। अब इस मामले में 26 नवंबर तक दोनों को राहत मिल गई है। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान दोनों की अग्रिम जमानत बढ़ा दी।
बता दें कि एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम की मुसिबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली की एक अदालत में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध किया और उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की।
चिदंबरम द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अपने जवाब में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा था कि उनका रवैया टालमटोल वाला रहा है और वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। चिदंबरम की याचिका पर विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी की अदालत में बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।
सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एयरसेल-मैक्सिस मामले में अदालत ने 8 अक्टूबर को चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को राहत देते हुए गिरफ्तारी से एक नवंबर तक अंतरिम संरक्षण दिया था।
गौरतलब है कि पी चिदंबरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय पूरक चार्जशीट दाखिल कर चुका है। इस चार्जशीट में पी चिदंबरम को आरोपी नंबर एक बनाया गया था। इसके अलावा, इस चार्जशीट में अन्य 8 लोगों के भी नाम है।एयरसेल मैक्सिस केस में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने चार्जशीट पर विचार के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की है। बता दें कि इसी मामले में सीबीआई भी अलग से पूरक चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।