दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक में फर्जी लैब टेस्ट से जुड़ी याचिका हाईकोर्ट में खारिज, कोर्ट की निगरानी में जांच की थी मांग
दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिकों में किए जा रहे फर्जी लैबोरेटरी टेस्ट के आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने यह कहते हुए आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया कि मामला पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी को भेजा जा चुका है और अदालत द्वारा कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थापित मोहल्ला क्लीनिकों में किए जा रहे फर्जी लैबोरेटरी टेस्ट के आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने यह कहते हुए आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया कि मामला पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी को भेजा जा चुका है और अदालत द्वारा कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (सिविल) संतोष कुमार त्रिपाठी और वकील अरुण पंवार ने कहा कि सरकार को अदालत की निगरानी में जांच पर कोई आपत्ति नहीं है।
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अयोग्य तकनीशियनों द्वारा प्रबंधन का आरोप
दिल्ली में अनधिकृत पैथोलाजिकल लैब और डायग्नोस्टिक सेंटरों को बंद करने की मांग करने वाली एक लंबित जनहित याचिका पर याचिकाकर्ता बेजोन कुमार मिश्रा ने आवेदन दायर किया है। बेजाेन कुमार मिश्रा की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता शशांक देव सुधि ने आरोप लगाया कि मोहल्ला क्लीनिक में इसका प्रबंधन अयोग्य तकनीशियनों द्वारा किया जा रहा है।
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