Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: क्रिश्चियन मिशेल की हिरासत से रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में क्रिश्चियन मिशेल की हिरासत से रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने कहा कि उसने इस आधार पर हिरासत से रिहाई के लिए याचिका दायर की थी कि वह मामले में हिरासत की अधिकतम अवधि काट चुका है इसमें कोई दम नहीं है।

By Ritika Mishra Edited By: Sonu SumanUpdated: Thu, 29 Feb 2024 12:50 PM (IST)
Hero Image
क्रिश्चियन मिशेल की हिरासत से रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकाप्टर घोटाले में हिरासत से रिहाई की मांग करने वाली क्रिश्चियन मिशेल की याचिका अदालत ने खारिज कर दी।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इसमें कोई दम नहीं है। मिशेल पर 3,600 करोड़ रुपये के घोटाले में बिचौलिया होने का आरोप है और उसने इस आधार पर हिरासत से रिहाई के लिए याचिका दायर की थी कि वह मामले में हिरासत की अधिकतम अवधि काट चुका है।

ये भी पढे़ंः Delhi Riots 2020: पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

इस वजह से याचिका हुई खारिज

अदालत ने कहा कि सीबीआई ने जेम्स के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 467 (जालसाजी) भी लगाई है और अपराध में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, इसलिए यह दलील कि वह हिरासत की अधिकतम अवधि से गुजर चुका है, मान्य नहीं है।

ये भी पढ़ें- Delhi Budget Session: LG की लिखी चिट्ठी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास, सीएम केजरीवाल 1 बजे करेंगे सदन को संबोधित