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दिल्ली में पालतू जानवरों की दुकानें और कुत्तों के प्रजनन केंद्र हो जाएंगे बंद? एक महीने में करा लें ये काम

Delhi News दिल्ली में सभी पालतू जानवरों की दुकानों और कुत्तों के प्रजनन केंद्रों को एक महीने के अंदर दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर पंजीकरण नहीं कराया तो बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार एक सार्वजनिक नोटिस के तहत यह निर्देश दिए गए हैं। इसमें देश के कानूनों के साथ जवाबदेही और अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।

By Jagran News Edited By: Geetarjun Updated: Sat, 09 Nov 2024 06:42 PM (IST)
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पालतू जानवरों की दुकानों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन।
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली में सभी पालतू जानवरों की दुकानों और कुत्तों के प्रजनन केंद्रों को एक महीने के अंदर दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड (Delhi Animal Welfare Board) के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर पंजीकरण नहीं कराया तो बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, एक सार्वजनिक नोटिस के तहत यह निर्देश दिए गए हैं।

यह कदम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर उठाया गया है। इसमें देश के कानूनों के साथ जवाबदेही और अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसका स्वागत किया है।

दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड ने छह नवंबर को जारी नोटिस में कहा कि दिल्ली में सभी पालतू जानवरों की दुकानें और कुत्तों के प्रजनन केंद्र एक महीने के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इन्हें बंद कर दिया जाएगा। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स (2017) और पेट शॉप रूल्स (2018) के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

नोटिस के अनुसार, रजिस्ट्रेशन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं।

नोट- ये खबर अपडेट की जाएगी।

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