शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं की हाजिरी में छूट देने संबंधी याचिका पर केंद्र को नोटिस
शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाली महिलाओं के लिए उपस्थिति मानदंडों में छूट प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
By Mangal YadavEdited By: Updated: Mon, 17 Feb 2020 01:07 PM (IST)
नई दिल्ली, एएनआइ। शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाली महिलाओं के लिए उपस्थिति मानदंडों में छूट देने की मांग से संबंधित याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
दरअसल कोर्ट में एक याचिका दी दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि महिलाएं गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद बच्चों की देखभाल के कारण अपेक्षित उपस्थिति मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसलिए इन्हें शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाली महिलाओं के लिए उपस्थिति मानदंडों में छूट दिया जाए।
चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा कोर्ट ने यूजीसी को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 28 मई तय की गई है।
अधिवक्ता कुश कालरा ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से महिलाओं के अधिकारों के लिए सिफारिशें देने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने की भी मांग की है। कालरा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि गर्भावस्था, बच्चे के जन्म और नवजात की देखभाल के कारण कई महिलाएं शिक्षण संस्थानों से बाहर हो जाती हैं।याचिका में कहा गया है कि मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत कामकाजी महिलाओं को दिए जाने वाले लाभ शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाली महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए।
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