ODD Even Scheme: CNG गाड़ियों को छूट नहीं देने का मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट
Odd-Even Scheme in Delhi शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ऑड-इवेन स्कीम पर रोक लगान से दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने इनकार कर दिया है।
By JP YadavEdited By: Updated: Fri, 01 Nov 2019 12:27 PM (IST)
नई दिल्ली, एएनआइ। Odd-Even Scheme in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के मकसद से 4-15 नवंबर लागू होने वाली ऑड-इवेन स्कीम पर रोक से दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने इनकार कर दिया है।
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकार को निर्देश दिया कि वह Odd Even स्कीम के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर विचार करे। साथ ही 5 नवंबर से पहले कानून के अनुसार इसका निपटारा करे। यहां पर बता दें कि याचिका में सीएनजी वाहनों को छूट नहीं दिए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। यहां पर बता दें कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर रोक के लिए 4 नवंबर से 15 नवंबर तक दिल्ली में ऑड-इवेन लागू करने का एलान किया है।
बता दें कि पूर्व की तरह इस बार सुबह 8 से शाम 8 बजे तक लागू हो रहे ऑड-इवेन में दोपहिया वाहनों को तो छूट दी गई है, लेकिन तकरीबन 5 लाख सीएनजी वाहनों को छूट देने से दिल्ली सरकार ने इनकार कर दिया है।
सीएनजी गाड़ियों को छूट नहीं देने के साथ अन्य मांगों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। इन पर कोर्ट आगे भी सुनवाई करेगा।यह भी जानें
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- दिल्ली में ऑड-इवेन 4-15 नवंबर तक लाग रहेगा
- सुबह 8 से शाम 8 बजे तक नियम लागू होगा
- ऑड ईवन से महिलाओं को छूट दी गई है
- सीएनजी कारों पर नियम लागू होगा, प्राइवेट कारों पर भी
- टू-व्हीलर्स को छूट मिली है।
- ऑफिस टाइमिंग में बदलाव हो सकता है, इसका एलान नहीं हुआ है।
- हाइब्रिड कारों पर भी रोक लगी है।