राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित वीवीआइपी के वाहनों पर दर्ज होंगे रजिस्ट्रेशन नंबर
माननीयों की कारों का पंजीकरण कराने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को पत्र लिखा जा चुका है। इस संबंध में गैर सरकारी संगठन की ओर से दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल समेत सभी वीवीआइपी की कारों की नंबर प्लेट पर जल्द ही अन्य वाहनों की तरह रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है।
हाई कोर्ट में हो रही है सुनवाई
मंत्रालय ने कार्यवाहक चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरिशंकर की पीठ के समक्ष कहा कि माननीयों की कारों का पंजीकरण कराने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को पत्र लिखा जा चुका है। इस संबंध में गैर सरकारी संगठन की ओर से दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है।
पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित किया जाए
बता दें कि वीवीआइपी कारों की नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह राजकीय प्रतीक अशोक स्तंभ बना होता है। मंत्रालय ने हलफनामे में बताया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और विदेश मंत्रालय के सचिव को वीवीआइपी के वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कराने के लिए गत दो जनवरी को पत्र लिखा जा चुका है। उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके यहां इस्तेमाल में लाए जा रहे सभी वाहनों का पंजीकरण कराया जाए और नियम के अनुसार पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित किया जाए।
पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है
केंद्र सरकार के वकील राजेश गोगना ने कोर्ट को बताया कि उपराष्ट्रपति कार्यालय से पत्र का जवाब भी आ चुका है। उपराष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक, उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी के इस्तेमाल वाले वाहनों सहित सचिवालय के सभी वाहनों पर पंजीकरण नंबर दर्ज है। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि उनके पास ऐसे 14 वाहन हैं जिनका विदेश से आए वीवीआइपी के दौरे के दौरान इस्तेमाल होता है। इन सभी वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
आतंकवादी या बदमाश निशाना बना सकते हैं
गैर सरकारी संगठन न्यायभूमि के सचिव राकेश अग्रवाल ने इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में दावा किया गया था कि पंजीकरण नंबर की जगह अशोक स्तंभ लगे वाहनों पर लोगों का ध्यान जल्दी चला जाता है। इन वाहनों को आतंकवादी या बदमाश आसानी से निशाना बना सकते हैं। यही नहीं, इन वाहनों से हुई दुर्घटना के बाद पीड़ित मुआवजा से वंचित रह जाता है क्योंकि हादसे का कारण बनने वाले वाहन की कोई पहचान नहीं है।
वीवीआइपी की कारों को जब्त करने का निर्देश देने की मांग
याचिका में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से मोटर वाहन कानून के तहत पंजीकृत नहीं कराई गई राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति और राजनिवास सहित वीवीआइपी की कारों को जब्त करने का निर्देश देने की मांग भी की गई है।
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