वाहन चालक ध्यान दें, 25 अक्टूबर से दिल्ली में पेट्रोल-डीजल लेने के लिए जरूरी होगा PUC Certificate
PUC certificate News Update देश की राजधानी दिल्ली में वाहन चालकों के पास अगर वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC Certificate) नहीं होने की स्थिति में पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा इसके लिए विधिवत आदेश भी जारी किया जाएगा।
By V K ShuklaEdited By: JP YadavUpdated: Sat, 01 Oct 2022 02:22 PM (IST)
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। पेट्रोल और डीजल से वाहन चलाते हैं तो यह खबर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है, वरना आपकी मुसीबत बढ़ सकती है। दिल्ली में आगामी 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने के लिए वैध पीयूसी प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य होगा। अगर पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको पेट्रोल पंप वाले ईंधन देने से मना कर सकते हैं।
जल्द आदेश होगा जारी
दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार जल्द ही इस बाबत आदेश भी जारी करने वाली है, जिसमें 25 अक्टूबर से पेट्रोल-डीजल सिर्फ उन्हीं वाहन चालकों को मिलेगा, जिसके पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है।
वायु प्रदूषण के मद्देनजर लिया फैसला
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इससे पहले भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अनिवार्य किए जाने के बाबत बयान जारी कर चुके हैं। इस दिशा में अब दिल्ली सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। आदेश के तहत अब पेट्रोल पंपों पर डीजल अथवा पेट्रोल डलवाने के लिए वाहन चालकों को अब पीयूसी सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य किया जाएगा।10 हजार का चालान भी होगा
न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के मुताबिक, अगर बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC Certificate) के सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे हैं तो पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का चालान किया जाता है। इस नियम पर अब दिल्ली सरकार भी सख्त होने जा रही है।
सख्ती का दिखेगा असर, लोग बनवाएं पीयूसी
दरअसल, दिल्ली में एक अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो गया है। ऐसे में सख्ती के मद्देनजर आम आदमी पार्टी सरकार ऐसे वाहन चालकों पर सख्ती बरतने जा रही है, जो बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के सड़कों पर वाहन दौड़ाते हैं।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।