LG सक्सेना को भेजा गया 14 दोषियों की समय से पहले रिहाई का प्रस्ताव, दिल्ली के गृहमंत्री की अध्यक्षता में फैसला
दिल्ली (Delhi News) के गृह मंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई। जिसमें कुल 92 मामलों पर विचार किया गया था जबकि 14 मामलों में दोषियों को समय से पूर्व जेल से रिहा करने की सिफारिश की गई थी। इस संबंध में एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट भेजी गई है। गहलोत ने कहा कि इससे जेल पर बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। गृह मंत्री कार्यालय द्वारा 14 दोषियों की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव मंजूरी के लिए मंगलवार को एलजी के पास भेजा गया है। दरअसल, वैधानिक प्रविधानों का अनुपालन करते हुए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने 23 फरवरी को सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) बैठक की अध्यक्षता की थी।
14 मामलों में दोषियों को समय से पूर्व रिहा करने पर बनी सहमति
जिसमें कुल 92 मामलों पर विचार किया गया था जबकि 14 मामलों में दोषियों को समय से पूर्व जेल से रिहा करने की सिफारिश की गई थी। इस बैठक में बोर्ड के अन्य सदस्य अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), महानिदेशक (जेल), प्रधान सचिव (कानून), प्रधान जिला न्यायाधीश, विशेष आयुक्त (पुलिस) एवं निदेशक (समाज कल्याण) भी शामिल हुए थे।
एक बयान जारी कर गहलोत ने कहा कि सजा समीक्षा बोर्ड ने न्याय और पुनर्वास के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले को उसके इंडिविजुअल मेरिट के आधार पर गहनता से विचार किया है।
जेल पर बोझ को कम करने में भी मिलेगी मदद
वैसे कैदी जिनमें कारावास के दौरान वास्तविक सुधार और पश्चाताप दिखा है, उनकी समयपूर्व रिहाई के द्वारा हम उन्हें समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का एक और मौक़ा देना चाहते हैं। इसके साथ ही इससे जेल पर बोझ को कम करने में भी मदद मिलेगी।
यह भी पढ़ें: जम्मू में तीर्थ यात्रियों पर आतंकी हमले के खिलाफ कल बजरंग दल का देशव्यापी प्रदर्शन, 9 लोगों की हुई थी मौत