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'UPSC के पास मेरे खिलाफ कार्रवाई की शक्ति नहीं है', अयोग्य करार दिए जाने पर पूजा खेडकर पहुंची दिल्ली HC

Puja Khedkar Case यूपीएससी द्वारा अपनी उम्मीदवारी रद किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए पूर्व आईएएस प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। पूजा का कहना है कि यूपीएससी के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि एक बार परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में चयनित और नियुक्त होने के बाद उनके पास कोई शक्ति नहीं होती।

By Jagran News Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Wed, 28 Aug 2024 06:34 PM (IST)
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यूपीएससी के फैसले को चुनौती देने के लिए पूजा खेडकर ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पूर्व आईएएस प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर ने उनकी उम्मीदवारी को रद करने के संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के निर्णय को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पूजा ने याचिका में कहा है कि यूपीएससी के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं है।

31 जुलाई को यूपीएससी ने पूजा की उम्मीदवारी को किया रद 

पूजा खेडकर ने तर्क दिया कि एक बार परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में चयनित और नियुक्त होने के बाद उनकी उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित करने की यूपीएससी की शक्ति समाप्त हो जाती है। 31 जुलाई को यूपीएससी ने पूजा की उम्मीदवारी को रद कर दिया था, साथ ही भविष्य में उन पर परीक्षा में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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