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पूजा खेड़कर के सर्टिफिकेट को लेकर दिल्ली पुलिस का नया खुलासा, HC में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट

Suspended Trainee IAS Puja Khedkar Update दिल्ली पुलिस ने निलंबित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने हाईकोर्ट में एक नई स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। इसमें कोर्ट को सूचित किया है कि पूजा ने दो विकलांगता सर्टिफिकेट जमा किए थे। यह सर्टिफिकेट उन्होंने महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित चिकित्सा प्राधिकरण से बनवाए थे। पुलिस ने प्राधिकरण से इस बारे में जानकारी भी मांगी थी।

By Jagran News Edited By: Geetarjun Updated: Wed, 04 Sep 2024 04:00 PM (IST)
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निलंबित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर (फाइल फोटो)।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने पूजा खेड़कर मामले में एक नई स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में दायर की है। इसमें कोर्ट को बताया है कि निलंबित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने दो विकलांगता प्रमाण पत्र जमा किए थे। पुलिस को संदेह है कि इसमें से एक जाली है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जांच के दौरान यूपीएससी द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच में पता चला कि पूजा खेड़कर ने दो विकलांगता प्रमाण पत्र दिए हैं। इन्हें चिकित्सा प्राधिकरण, अहमदनगर (महाराष्ट्र) ने जारी किया।

2022 और 2023 में जमा किए प्रमाण पत्र

पूजा खेड़कर ने विकलांगता प्रमाण पत्र सिविल सेवा परीक्षा - 2022 और 2023 के दौरान प्रस्तुत किए गए थे। प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद अहमदनगर चिकित्सा प्राधिकरण रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी।

चिकित्सा प्राधिकरण ने क्या कहा

इसमें कहा गया, "हमारे सिविल सर्जन कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार, चिकित्सा प्राधिकरण (अहमदनगर) ने विकलांगता प्रमाण पत्र (एकाधिक विकलांगता) संख्या MH2610119900342407 जारी नहीं किया गया है, इसलिए विकलांगता प्रमाण पत्र के जाली और मनगढ़ंत होने की संभावना अधिक है।"

गिरफ्तारी पर 5 सितंबर तक रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान निलंबित IAS अधिकारी पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने देखा कि दिल्ली पुलिस मामले में एक नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी।

पूजा ने हाईकोर्ट में क्या कहा

हाईकोर्ट को दिए अपने हालिया जवाब में पूजा खेड़कर ने कहा कि कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के पास उन्हें अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। पूजा पर धोखाधड़ी और अनुचित तरीके से ओबीसी और विकलांगता कोटा का लाभ लेने का आरोप है।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में दिल्ली पुलिस और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नोटिस जारी किया था।

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