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Money Laundering Case: पूर्व CM कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी को मिली विदेश जाने की अनुमति

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी को उर्वरक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विदेश यात्रा की अनुमति मिल गई है। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने पुरी को 16 नवंबर से 4 जनवरी 2025 तक जापान ओमान और थाईलैंड की यात्रा करने की अनुमति दी है। अदालत ने पुरी को पहले भी चार बार विदेश यात्रा की अनुमति दी थी।

By Vineet Tripathi Edited By: Sonu Suman Updated: Fri, 01 Nov 2024 11:04 PM (IST)
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पूर्व CM कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी को मिली विदेश जाने की अनुमति।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उर्वरक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के भतीजे और उद्यमी रतुल पुरी को विदेश जाने की राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने अनुमति दे दी है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने पुरी को 16 से 25 नवंबर तक जापान, 25 नवंबर से एक दिसंबर तक ओमान और 20 दिसंबर से चार जनवरी 2025 तक थाईलैंड की यात्रा करने की अनुमति दी है।अदालत ने कहा कि पुरी को पहले चार मौकों पर विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी।

साथ ही अदालत ने शर्त लगाई कि देश छोड़ने से पहले रतुल पुरी को फोन नंबर और एक ईमेल आईडी के साथ अपनी विदेश यात्रा और प्रवास का पूरा कार्यक्रम विवरण के साथ एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि विदेश यात्रा के दौरान वह सुबूतों के साथ छेड़छाड़ या मौजूदा मामले से जुड़े किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।

ईडी ने रतुल पुरी के भारत नहीं लौटने की जताई आशंका

वहीं, आवेदन का विरोध करते हुए ईडी ने रतुल पुरी के भारत नहीं लौटने की आशंका जताई और दावा किया कि वह सुबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। एजेंसी ने कहा कि आर्थिक अपराधों में सार्वजनिक धन के भारी नुकसान के साथ गहरी साजिशें शामिल हैं । ऐसे अपराध के आरोपित के प्रति उदार दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर समाज में गलत संदेश भेजता है। अदालत ने इस मामले में 18 जनवरी 2023 को रतुल पुरी को जमानत दी थी। हालांकि, अदालत की पूर्व अनुमति के देश न छोड़ने समेत अन्य शर्तें लगाई थी।

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