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Salman Khan News: फिल्म 'राधे' को लेकर दिल्ली HC ने दिया बड़ा आदेश, पढ़िये- कैसे मिली सलमान खान को राहत

Salman Khan News सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की पायरेटेड प्रतियों को साझा संग्रहीत प्रसारित और बेचने वालों के अकाउंट को तत्काल निलंबित करने का वाट्सऐप को निर्देश दिया है।

By Jp YadavEdited By: Updated: Tue, 25 May 2021 09:25 AM (IST)
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Salman Khan News: फिल्म 'राधे' को लेकर ताजा अपडेट हैं यहां, पढ़िये- HC ने कैसे दी सलमान खान को राहत
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। ईद के मौके पर बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान की रिलीज फिल्म 'राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा और अहम आदेश दिया है। सलमान खान अभिनीत फिल्म राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई की पायरेटेड प्रतियों को अनधिकृत रूप से साझा, संग्रहीत, प्रसारित और बेचने वालों के अकाउंट को तत्काल निलंबित करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने वाट्सएप को निर्देश दिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने अंतरिम आदेश में विभिन्न निजी पक्षों को वाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से अनधिकृत रूप से ऐसा करने पर रोक लगाई है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि जी-इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के पास फिल्म को वितरित करने या रिलीज करने का विशेष लाइसेंस है और यह मामला प्रथम ²ष्टया उसके पक्ष में है और रोक नहीं लगाने पर उसे अपूरणीय क्षति होगी। पीठ ने वाट्सएप से कहा कि जितनी जल्दी हो सके ऐसे खातों को निलंबित कर दें।जी इंटरटेनमेंट की याचिका में कहा कि उसके पास फिल्म के अधिकारों का अनन्य लाइसेंस है और उसी के पास इसे प्रदर्शित करने या रिलीज करने का विशेष अधिकार है।

पीठ ने नोट किया कि निजी व्यक्तियों से संबंधित वाट्सएप अकाउंट के प्रिंट आउस से पता चलता है कि वे फिल्म को बेच रहे हैं और संदेशों से पता चलता है कि इसके बदले भुगतान भी प्राप्त कर रहे हैं। जी इंटरटेनमेंट ने पीठ को बताया कि 14 मई को वादी ने महाराष्ट्र साइबर डिजिटल क्राइम यूनिट में शिकायत दर्ज की थी और 17 मई को साइबर सेल में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।

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यहां पर बता दें कि 14 मई को ईद के दिन सलमान और दिशा पाटनी अभिनीत फिल्म 'राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' ओटीटी प्लेटफॉर्म जी प्लेक्स पर रिलीज की गई थी। रिलीज होने के साथ ही पायरेसी का मुद्दा खड़ा हो गया है। इससे पहले अभिनेता सलमान खान ने भी एक ट्वीट कर लोगों से फिल्म को पायरेटेड साइट्स पर नहीं देखने की अपील की थी और कहा था कि यदि अब भी कोई ऐसा करेगा तो साइबर सेल उन अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा।

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मुंबई में दर्ज हो चुका है मामला

पायरेसी को लेकर मामले सामने आने के बाद एक्टर सलमान खान के मैनेजर ने मुंबई के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज की ओर से इस मामले में पुलिस शिकायत भी दर्ज करवायी गई है। अब इस मामले में सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने पायरेसी के इस केस में एक आदेश जारी किया है।

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जागरण संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव नरूला की एकल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान सोमवार को कोर्ट ने व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया साइट्स को आदेश दिया है कि जिसने भी फिल्म की लिंक शेयर की है उसपर कार्रवाई की जाए। साथ ही उसका अकॉउंट भी निलंबित किया जाए।

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