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RERA में 4350 फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू, दिल्ली के बवाना में आवंटित और खाली पड़े हैं ये फ्लैट

डीएसआइआइडीसी ने लगभग 4350 फ्लैटों के लिए औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एजेंसी ने 2022 में दो अलग-अलग आवासीय इलाकों में 27 से 32 वर्ग मीटर के बीच के 4348 फ्लैट बेचने की कोशिश की थी और उनके लिए विज्ञापन भी दिया था लेकिन रेरा ने इस पर आपत्ति जताई थी। अब रेरा की शर्तों को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

By V K Shukla Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Mon, 24 Jun 2024 09:22 AM (IST)
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डीएसआइआइडीसी ने रेरा में पंजीकरण कराने के लिए 4,350 फ्लैटों के लिए प्रक्रिया शुरू की।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) की आपत्तियों के बाद कोई भी एजेंसी उसके साथ पंजीकरण के बिना आवास परियोजनाओं में फ्लैट नहीं बेच सकती है। दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआइआइडीसी) ने लगभग 4,350 फ्लैटों के लिए औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ये फ्लैट उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बवाना में आवंटित और खाली पड़े हैं। अधिकारियों के अनुसार ये फ्लैट 2010-11 में उन हजारों श्रमिकों की आवास आवश्यकताओं के लिए बनाए गए थे, जो बवाना, नरेला और आसपास के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों में कार्यरत होंगे।

सूत्रों ने बताया कि डीएसआइआइडीसी को 21वीं सदी के पहले दशक में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत 34,260 कम लागत वाले घर बनाने के लिए कहा गया था, जिनमें से 17,660 पूरे हो चुके थे और 16,600 अधूरे थे।

फ्लैट बेचने में रेरा ने जताई थी आपत्ति

एजेंसी ने कुछ सौ फ्लैट आवंटित किए थे और उनमें से कुछ को झुग्गीवासियों को आवंटन के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) ने अपने कब्जे में ले लिया था। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने 2022 में दो अलग-अलग आवासीय इलाकों में 27 से 32 वर्ग मीटर के बीच के 4,348 फ्लैट बेचने की कोशिश की थी और उनके लिए विज्ञापन भी दिया था, लेकिन रेरा ने इस पर आपत्ति जताई थी।

अब, रेरा की शर्तों को पूरा करने के लिए डीएसआइआइडीसी ने दिल्ली नगर निगम, दिल्ली शहरी कला आयोग, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली जल बोर्ड से आवश्यक अनुमोदन और गैर-आपत्ति प्रमाण पत्र के लिए साइट योजना और अन्य चित्र तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सलाहकारों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

2022 में रेरा की आपत्ति के बाद डीएसआइआइडीसी ने तर्क दिया था कि ये फ्लैट 2010 के आसपास बनाए गए थे, जब नियामक प्राधिकरण की कल्पना भी नहीं की गई थी, लेकिन उसके तर्क खारिज कर दिए गए थे।

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