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भविष्य में दिल्ली में रुकेंगे सड़क हादसे, लागू होगी रोड सेफ्टी पॉलिसी

ड्राफ्ट में कहा गया है कि दिल्ली की हर सड़क को दो साल में सरकार स्टार रेटिंग देगी।

By JP YadavEdited By: Updated: Mon, 07 May 2018 01:17 PM (IST)
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भविष्य में दिल्ली में रुकेंगे सड़क हादसे, लागू होगी रोड सेफ्टी पॉलिसी

नई दिल्ली (जेएनएन)। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली में रोड सेफ्टी पॉलिसी लागू होगी। इस पॉलिसी पर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। विभाग ने पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे अंतिम रूप देने के लिए विभाग ने लोगों से उनके सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। इस पॉलिसी के ड्राफ्ट के अनुसार दिल्ली सरकार हर सड़क को दो साल में स्टार रेटिंग देगी। पुरानी सड़कों का ऑडिट किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने रोड सेफ्टी पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर एक महीने में राय व आपत्तिया मंगाई हैं।

बता दें कि राजधानी में मार्च 2018 तक 1.09 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं। दिल्ली में प्रति वर्ष 7 लाख वाहन पंजीकृत होते हैं। मेट्रो में दैनिक 24 लाख यात्री सफर कर रहे हैं। फिर भी हर साल हादसे बढ़ रहे हैं। राजधानी में होने वाले हादसों में औसतन 43 फीसद पैदल यात्री, 36 फीसद दुपहिया चालकों की मौत हो रही है। दिल्ली में 2018 से 2020 के बीच सड़क हादसे से मौत में कम से कम 30 फीसद तक कमी करना है।

इसके लिए पॉलिसी के तहत सड़कों में सुधार किया जाएगा। ड्राफ्ट में कहा गया है कि दिल्ली की हर सड़क को दो साल में सरकार स्टार रेटिंग देगी। पुरानी सड़कों का ऑडिट करके जहा भी किसी तरह के डिजाइन या इंजीनियरिंग, रोड मार्किंग की परेशानी होगी उसे दो साल में दुरुस्त किया जाएगा।

वहीं नई सड़क का तीन स्तर पर ऑडिट अनिवार्य किया जाएगा। विभाग हर सड़क की पॉलिसी स्पीड रोड एक्सपर्ट की मदद से एक साल में फिर से तय करेगा। सड़क पर हादसे व मौत के हिसाब से हर छह महीने में ब्लैक स्पॉट तय होगा जिसमें सामने आने वाली कमी को 6 महीने में दूर करना होगा। जो ठेकेदार घटिया सड़क बनाएगा उसे ब्लैकलिस्ट करने का मैकेनिज्म भी अधिसूचित होगा।

सड़क सुरक्षा में पैसा आड़े न आए इसलिए ऐसा फंड शुरू किया जाएगा जो कभी लैप्स न हो। व्यावसायिक वाहन चालकों तथा पुलिसकर्मियों को फ‌र्स्टएड की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्राफ्ट पॉलिसी में बताया गया है कि परिवहन विभाग में विशेष आयुक्त की अगुवाई में एक रोड सेफ्टी की लीड एजेंसी बनेगी।

यह मॉनिटरिंग के अलावा सालाना सड़क हादसे कम करने के लक्ष्य अधिसूचित करने के साथ-साथ एक्शन प्लान को हासिल करने की मॉनिटरिंग भी करेगी। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 135 में परिवहन विभाग एक राज्यस्तरीय व हर जिलास्तर पर भी टीम बनाएगी जो हर हादसे का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके सुझाव देगी।

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