Delhi: मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो आरोपियों को मिली जमानत, ED के मामले में कोर्ट ने पहली बार किसी को दी जमानत
Delhi Excise Policy दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला (2021-22) से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को जमानत दी। दोनों को 2-2 के लाख के निजी मुचलके भरने होंगे।
By Jagran NewsEdited By: GeetarjunUpdated: Sat, 06 May 2023 09:19 PM (IST)
नई दिल्ली [शनि शर्मा]। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले (Delhi Excise Policy Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने दोनों को दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
ईडी ने गौतम मल्होत्रा को 7 फरवरी और राजेश जोशी को 8 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में ईडी ने कोर्ट में दाखिल पूरक आरोप पत्र में एक मीडिया प्रचार कंपनी के मालिक राजेश जोशी और कारोबारी गौतम मल्होत्रा को आरोपित बनाया था।
आबकारी नीति मामले से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली बार किसी आरोपित को जमानत मिली है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की पीठ ने दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
जोशी ने आप के लिए गोवा में किया था प्रचार
ईडी की तरफ से दाखिल किए गए पूरक आरोप पत्र में राजेश जोशी और उनकी कंपनी पर आबकारी नीति घोटाले में संलिप्तता का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि जोशी ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) का अभियान चलाया था। ईडी ने बताया है कि जांच के निष्कर्षों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने से पता चला है कि राजेश जोशी और उनकी कंपनी के अलावा कई व्यक्ति दक्षिण की शराब लॉबी से मिली 100 करोड़ रुपये की दलाली के हिस्से से जुड़ी कई गतिविधियों में शामिल है।
एजेंसी ने आरोप पत्र में शामिल किया था कि राजेश की कंपनी न केवल बैंकिंग चैनल के माध्यम से भुगतान करने में शामिल है, बल्कि हवाला नेटवर्क के माध्यम से नकद भुगतान करने में भी संलिप्त है।
गौतम मल्होत्रा पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
पंजाब के कारोबारी गौतम मल्होत्रा शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के पूर्व विधायक और शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा के बेटे हैं। गौतम पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। वह शराब बनाने वाली बड़ी कंपनी ओएसिस ग्रुप के निदेशक हैं। गौतम की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी पत्नी भी कोर्ट में थी। जमानत मिलने की बात सुनते ही वह भावुक हो गई। अन्य परिजनों ने उन्हें संभाला।
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