CM आतिशी ने अदालत से मांगा समय, समन को दी चुनौती; अब 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
Delhi News मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी को राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में उन्हें जारी किए गए समन को आतिशी ने चुनौती दी है। अदालत में मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। आगे विस्तार से जानिए आखिर पूरा मामला क्या है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi News राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मुख्यमंत्री आतिशी को मानहानि मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया।
कोर्ट ने सुनीं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता की दलीलें
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आतिशी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता की दलीलें सुनीं और उन्हें भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया।
सीएम आतिशी ने समन को दी चुनौती
आतिशी ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी है। अदालत में मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को सूचीबद्ध की है।सीएम की अपील पर दाखिल किया जवाब
वहीं, इससे पहले बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मुख्यमंत्री आतिशी की अपील पर जवाब दाखिल किया था। जवाब में अपील को खारिज किए जाने योग्य बताया गया था।
हाई कोर्ट के आदेश से सरकार की सच्चाई उजागर: भाजपा
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, छठ महापर्व शुरू हो गया है, लेकिन अब तक घाटों पर व्यवस्था नहीं हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से दिल्ली सरकार की सच्चाई सामने आ गई। आप नेता छठ घाट को लेकर राजनीति कर रहे हैं।600 से अधिक घाटों पर नहीं लगे थे टेंट
सचदेवा ने कहा कि हाई कोर्ट ने यमुना के जल में छठ पूजा करने की अनुमति देने से मना कर दिया है। यमुना का जल साफ नहीं है। छठ व्रत करने वाले बृहस्पतिवार को सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे, परंतु अब तक अधिकांश स्थानों पर घाट तैयार नहीं हैं। इससे छठ समितियां व श्रद्धालु चिंतित हैं। बुधवार शाम तक 600 से अधिक घाटों पर टेंट नहीं लगे थे।
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