के. कविता को फिर कोर्ट से झटका, 28 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत; आखिर कब खत्म होगी Judicial Custody?
Excise Scam आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 28 अगस्त तक बढ़ा दी है। अदालत ने अन्य आरोपितों की न्यायिक हिरासत भी बढ़ाई है। सीबीआई ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। पढ़िए आखिर के. कविता की न्यायिक हिरासत कब खत्म हो रही है?
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Excise Scam आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट Rouse Avenue Court ने बीआरएस नेता के. कविता और अन्य आरोपितों की न्यायिक हिरासत 28 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी।
कविता को सीबीआई ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया था।वहीं, सीबीआई के मुख्य मामले की सुनवाई भी 28 अगस्त को होगी। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के. कविता (BRS leader K. Kavitha) की न्यायिक हिरासत दो सितंबर को समाप्त हो रही है।
कविता की डिफॉल्ट जमानत पर कोर्ट ने CBI से मांगा था जवाब
आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बीआरएस नेता के. कविता ने राउज एवेन्यू कोर्ट में डिफॉल्ट जमानत याचिका दायर की थी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा था।यह भी पढ़ें- Bharat Bandh: तस्वीरों में देखें दिल्ली-NCR में कैसा रहा भारत बंद का असर, सुरक्षा के बीच खुले स्कूल-बाजार
कविता ने याचिका में कहा था कि जांच एजेंसी ने 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा के अंदर अधूरा आरोप पत्र दायर किया है, इसलिए उन्हें डिफॉल्ट जमानत दी जानी चाहिए।यह भी पढ़ें- Delhi News: हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कल देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, JPC से जांच कराने की उठाई मांग
उन्होंने कहा था कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि तीसरा पूरक आरोपपत्र उनकी डिफॉल्ट जमानत पर रिहाई को रोकने, बाधित करने और साथ ही सीआरपीसी की धारा 309(2) के अधिदेश का उल्लंघन करने के एकमात्र उद्देश्य से दायर किया गया है। मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
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