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के. कविता को फिर कोर्ट से झटका, 28 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत; आखिर कब खत्म होगी Judicial Custody?

Excise Scam आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 28 अगस्त तक बढ़ा दी है। अदालत ने अन्य आरोपितों की न्यायिक हिरासत भी बढ़ाई है। सीबीआई ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। पढ़िए आखिर के. कविता की न्यायिक हिरासत कब खत्म हो रही है?

By Ritika Mishra Edited By: Kapil Kumar Updated: Wed, 21 Aug 2024 05:27 PM (IST)
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने के. कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Excise Scam आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट Rouse Avenue Court ने बीआरएस नेता के. कविता और अन्य आरोपितों की न्यायिक हिरासत 28 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी।

कविता को सीबीआई ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया था।

वहीं, सीबीआई के मुख्य मामले की सुनवाई भी 28 अगस्त को होगी। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के. कविता (BRS leader K. Kavitha) की न्यायिक हिरासत दो सितंबर को समाप्त हो रही है।

कविता की डिफॉल्ट जमानत पर कोर्ट ने CBI से मांगा था जवाब

आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बीआरएस नेता के. कविता ने राउज एवेन्यू कोर्ट में डिफॉल्ट जमानत याचिका दायर की थी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा था।

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कविता ने याचिका में कहा था कि जांच एजेंसी ने 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा के अंदर अधूरा आरोप पत्र दायर किया है, इसलिए उन्हें डिफॉल्ट जमानत दी जानी चाहिए।

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उन्होंने कहा था कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि तीसरा पूरक आरोपपत्र उनकी डिफॉल्ट जमानत पर रिहाई को रोकने, बाधित करने और साथ ही सीआरपीसी की धारा 309(2) के अधिदेश का उल्लंघन करने के एकमात्र उद्देश्य से दायर किया गया है। मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।

आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित

वहीं, अदालत ने मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर तीसरे आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बिंदु पर भी आदेश सुरक्षित रखा। अदालत मामले में 15 जुलाई को आदेश सुनाएगी। पिछले माह सीबीआई ने कविता के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं

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