'महिला पहलवानों को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश', अदालत का DCP को सख्त निर्देश; पूर्व BJP सांसद से जुड़ा है मामला
Delhi News अदालत ने महिला पहलवानों को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अगले आदेश तक सुरक्षा देने को कहा है। पूर्व BJP सांसद व भारतीय कुश्ती संघ प्रमुख से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले में कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है। पढ़िए पूरा मामला क्या है?
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पूर्व भाजपा सांसद व भारतीय कुश्ती संघ प्रमुख से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा वापस लेने के खिलाफ तीन महिला पहलवानों (Women Wrestlers) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में आवेदन दाखिल किया।
पहलवान को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया
इस मामले पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए अदालत ने अगले आदेश तक पहलवान को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने महिला पहलवानों द्वारा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दायर एक आवेदन पर विचार करते हुए उक्त आदेश पारित किया।
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वहीं, तीनों महिला पहलवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देशों के लिए तत्काल आवेदन दायर किया गया था ताकि वे गवाही दे सकें। इनमें से एक महिला पहलवान शुक्रवार को अदालत के समक्ष गवाही देगी।
अदालत ने और क्या कहा...
अदालत ने कहा कि बिना किसी डर या भय के अदालत में शिकायतकर्ता/पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरिम उपाय के रूप में संबंधित डीसीपी को गवाही पूरी होने तक सुरक्षा के लिए तत्काल और उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाता है।यह भी पढ़ें- LG सक्सेना ने फिर बढ़ाई AAP की परेशानी, दिल्ली सरकार के 24 अस्पतालों के निर्माण पर लगाए गंभीर आरोप
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