Money Laundering Case: दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को मिलेगी बेल या रहना पड़ेगा जेल में, मंगलवार को होगी अहम सुनवाई
Money Laundering Case प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी। फिलहाल उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
By Jp YadavEdited By: Updated: Mon, 13 Jun 2022 11:33 AM (IST)
नई दिल्ली [गौरव बाजपेई]। Money Laundering Case: मनी लांड्रिंग मामले में विगत 30 मई की रात गिरफ्तार किए गए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर मंगलवार को राउट एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा।
वहीं, सोमवार को सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है,लेकिन राहत की बात यह है कि मंगलवार को 11 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। यह जमानत याचिका पिछले सप्ताह ही दायर की गई थी, लेकिन अब इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी
बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 जून तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद जैन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। बेचैनी की शिकायत होने पर उन्हें हिरासत में ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया था।
बता दें कि सत्येंद्र जैन की ओर से बृहस्पतिवार को ही राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की अर्जी भी दाखिल की गई है, जिस पर सोमवार को भी सुनवाई नहीं हुई।
बृहस्पतिवार को ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने सत्येंद्र जैन व उनके करीबियों के ठिकानों पर पिछले दिनों छापेमारी के बाद बरामद नकदी, सोने के सिक्के और दस्तावेजों के बारे में पूछताछ करने के आधार पर जैन की हिरासत पांच दिन बढ़ाने की मांग की थी।
वहीं, सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पूछताछ के तरीके और ईडी के जांच के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच एजेंसी केवल परेशान करने के लिए हिरासत की मांग कर रही है। जैन को डिस्पेप्सिया समेत कई बीमारियां हैं। उन्हें कोरोना भी हुआ था और वह ईडी के जांच के तरीके से परेशान हैं। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पांच दिन की हिरासत की स्वीकृति दे दी थी।
यह है मामला ईडी ने वर्ष 2017 में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन, उनके पारिवारिक सदस्य अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन व वैभव जैन के खिलाफ प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसमें सत्येंद्र जैन पर आरोप था कि उन्होंने वर्ष 2015 से 2017 के बीच अज्ञात स्त्रोतों से हुई आय से अपने और स्वजनों के नाम पर जमीन की खरीदारी की थी। इस मामले में उनपर करीब 4.81 करोड़ रुपये शेल कंपनियों में लगाने का आरोप है।
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