Sunjay Kapur की संपत्ति का ब्योरा सीलबंद लिफाफे में होगा दाखिल, दिल्ली HC ने प्रिया सचदेवा को दी अनुमति
दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेवा को उनकी संपत्तियों की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दे दी है। यह आदेश करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर संपत्ति बंटवारे के मामले में दिया गया। अदालत ने प्रिया को संजय कपूर की मां रानी कपूर को वसीयत की प्रति साझा करने का भी आदेश दिया है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिवंगत कारोबारी संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर को उनकी संपत्ति और देनदारियों की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दी। साथ ही अदालत ने सभी पक्षों को निर्देश दिया कि वे इस मामले से जुड़े दस्तावेज या जानकारी मीडिया में साझा न करें।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वसीयत की एक प्रति प्रतिवादी पक्ष को दी जा सकती है, लेकिन शर्त होगी कि उसका इस्तेमाल केवल विवेकपूर्ण तरीके से हो और उसे सार्वजनिक न किया जाए। अदालत ने सभी पक्षों के अधिवक्ताओं से आश्वासन लिया कि वे इस मामले में कोई प्रेस बयान जारी नहीं करेंगे।
सुनवाई के दौरान संजय कपूर की पत्नी प्रिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने दलील दी कि संपत्ति के ब्योरे को सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, क्योंकि मीडिया ट्रायल लगातार हो रहा है। दूसरी ओर बच्चों (समायरा और कियान राज) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने आपत्ति जताई और कहा कि गोपनीयता के नाम पर संपत्ति छुपाई जा रही है और बच्चों को इस पर सवाल उठाने का अधिकार है।
अदालत ने 25 सितंबर को कहा था कि संपत्ति और देनदारियों की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करना समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि करिश्मा कपूर से हुए दोनों बच्चों को घोषित संपत्तियों पर सवाल उठाने का अधिकार है। अदालत ने 10 सितंबर को प्रिया से संपत्ति का ब्योरा पेश करने को कहा था।
संजय कपूर के बच्चे समायरा और कियान राज ने उनकी वसीयत को चुनौती दी है और लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति में हिस्सेदारी मांगी है। वहीं प्रिया कपूर का कहना है कि बच्चों को पारिवारिक ट्रस्ट से पहले ही 1900 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।
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