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'तिहाड़ जेल प्रशासन जवाब दो...', AAP नेता संजय सिंह की याचिका पर दिल्ली HC ने दिया निर्देश

आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिलने की अनुमति नहीं मिलने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। केजरीवाल फिलहाल सीबीआई की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं।

By Ritika Mishra Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Wed, 04 Sep 2024 11:57 AM (IST)
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संजय सिंह ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों से आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। संजय सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्हें जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए जेल अधिकारियों को तीन दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई नौ सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान संजय सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि उनके मुवक्किल राज्यसभा सांसद हैं और उन्हें इस आधार पर मिलने की अनुमति नहीं दी गई कि वे पूर्व कैदी हैं।

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उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर है और उनका परिवार उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए उनसे मिलना चाहता है। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जेल अधीक्षक जिस तरह से मामले से निपट रहे हैं, वो स्थिति चौंकाने वाली है।

उन्होंने कहा कि संजय सिंह से व्यक्तिगत मुलाकात से इनकार करते हुए जेल अधिकारियों ने दिल्ली जेल नियमावली के नियम 588 का हवाला दिया है। इस नियम के तहत पूर्व कैदी और आदतन अपराधी, जो जेल में बंद अपने दोस्तों से मिलने के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें अधीक्षक द्वारा तब तक साक्षात्कार की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कि ऐसे साक्षात्कार के लिए कोई वास्तविक कारण न हो।

जवाब देने के लिए मांगा एक सप्ताह का समय 

अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस नियम का उद्देश्य यह है कि बुरे तत्व कैदियों के संपर्क में न आएं, लेकिन जेल अधिकारी इस नियम का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं, जेल अधिकारियों की ओर से पेश अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। केजरीवाल आबकारी नीति घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

इससे पहले, आप के राज्यसभा सांसद संदीप कुमार पाठक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अदालत से जेल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी कि उन्हें जेल में केजरीवाल से शारीरिक मुलाकात की अनुमति दी जाए।

11 सितंबर तक CBI की न्यायिक हिरासत में हैं केजरीवाल

नई आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 11 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में कोर्ट ने केजरीवाल समेत पांचों आरोपितों को 11 सितंबर को पेश होने का समन भी जारी किया है।

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