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Satyendar Jain: 18 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे सत्येंद्र जैन, दिल्ली कोर्ट ने इन शर्तों पर दी AAP नेता को जमानत

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 महीने बाद जमानत मिल गई है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। तब वह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था।

By Jagran News Edited By: Sonu Suman Updated: Fri, 18 Oct 2024 04:41 PM (IST)
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सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 महीने बाद मिली जमानत।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को शुक्रवार को जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। सत्येंद्र जैन करीब 18 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। तब वह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था।

सत्येंद्र जैन की जमानत पर फैसला सुनते ही कोर्ट में मौजूद उनकी पत्नी रो पड़ीं। सत्येंद्र जैन के बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के लगभग सभी नेता जेल से बाहर आ जाएंगे। बता दें, हाल ही में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। हाल ही में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विजय नायर को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

(Earlier visuals from court) pic.twitter.com/PaU6u7628v— ANI (@ANI) October 18, 2024

कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित

सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई, 2022 को उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने आरोपित और ईडी के अधिवक्ताओं की ओर से जमानत आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सत्येंद्र जैन के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि उन्हें और हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

ईडी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि अगर रिहा किया गया तो सत्येंद्र जैन गवाहों को प्रभावित कर सकता है। ईडी का मामला 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से उपजा है। 

कोर्ट ने इन शर्तों पर दी जमानत

  • सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर मिली जमानत।
  • जैन इस मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकेंगे। 
  • जैन किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे।
  • अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे।

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