सत्येंद्र जैन की फिर से बढ़ सकती हैं मुश्किलें, अब इस मामले में कोर्ट ने CBI से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
Satyendar Jain News सीबीआई ने आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सीबीआई के संबंधित डीआइजी को 20 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि सीबीआई ने नियमों के अनुसार केस डायरी नहीं बनाई है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सीबीआई के संबंधित डीआइजी को आप नेता व पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीबीआई ने नियमों के अनुसार केस डायरी नहीं बनाई है। उन्होंने कहा कि 24 जून की आखिरी केस डायरी में उल्लेख किया गया है कि जांच अभी भी लंबित है।
'केस डायरी को नहीं किया गया अपडेट'
इसके बाद, ऐसी कोई केस डायरी नहीं है जिसमें उल्लेख किया गया हो कि जांच पूरी हो चुकी है, जैसा कि सीबीआई ने आरोप लगाया है। यह स्पष्ट है कि केस डायरी को अपडेट नहीं किया गया है और नियमों के अनुसार नहीं बनाया जा रहा है। नियमों के अनुसार किसी भी जांच की निगरानी मुख्य रूप से वरिष्ठ अधिकारियों के पास होती है।इस मामले में इस दिन होगी अगली सुनवाई
न्यायाधीश ने कहा कि इन परिस्थितियों में, डीआइजी सुनवाई की अगली तारीख से पहले मंजूरी के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने करें ताकि मामले को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। न्यायाधीश ने संबंधित डीआइजी को 20 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जब अदालत मामले की आगे की सुनवाई करेगी।
सत्येंद्र जैन पर लगे हैं ये आरोप
सीबीआई ने अदालत को बताया कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है और फाइल को मंजूरी के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के पास भेज दिया गया है। सीबीआई ने अदालत को सूचित करते हुए यह दलील दी कि वह मंजूरी मिलने के बाद एक पूरक आरोप पत्र दायर करेगी।सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आप नेता सत्येंद्र जैन ने एक लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए 14 फरवरी, 2015 और 31 मई, 2017 के बीच लगभग 1.62 करोड़ रुपये की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।
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