1984 anti-Sikh riots case: सिख दंगा पीड़ितों के वकील को धमकी, कोर्ट पहुंचा मामला
1984 anti-Sikh riots case 1984 के सिख दंगा पीडि़तों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फूलका को जान से मारने की धमकी मिली है।
By JP YadavEdited By: Updated: Tue, 21 Jan 2020 09:10 AM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवादताता। 1984 anti-Sikh riots case: 1984 के सिख दंगा पीडि़तों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फूलका को जान से मारने की धमकी मिली है। इस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू की एक अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी (Central Bureau of Investigation) से 11 फरवरी तक जवाब मांगा है।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजोत सिंह भल्ला ने सीबीआइ को कहा है कि इस बारे में 11 फरवरी तक जवाब दाखिल करें। अदालत उन दंगों से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर आरोपित हैं। वहीं धमकी के बाद फूलका ने कहा कि यह सब मुझे विचलित नहीं कर सकता। 35 साल की लड़ाई के दौरान कई बार इस तरह की धमकियां मिली हैं।यह मामला उत्तरी दिल्ली के गुरुद्वारा पुलबंगश में हुए दंगों से संबंधित है, जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद 1 नवंबर, 1984 को तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। बादल सिंह, ठाकुर सिंह और गुरुचरण सिंह की हत्या के मामले में पहले क्लोजर रिपोर्ट आई थी, लेकिन बाद में फिर से जांच का आदेश हुआ था।
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