Shraddha Murder: आफताब ने फिर बदला वकील, केस समझने के लिए मांगा समय; कोर्ट ने चेतावनी के साथ दिया आखिरी मौका
Shraddha Murder Case श्रद्धा हत्याकांड मामले में साकेत कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने शनिवार को मामले की सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख तय की है। इस दौरान आफताब की ओर से उसका पक्ष रखने के लिए वकील अक्षय भंडारी कोर्ट के समक्ष पेश हुए।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। श्रद्धा हत्याकांड मामले (Shraddha Murder Case) में साकेत कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने शनिवार को मामले की सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख तय की है। बता दें कि आफताब अमीन पूनावाला को उसकी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की बर्बरता के साथ हत्या के मामले में शुक्रवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था
इस दौरान आफताब की ओर से उसका पक्ष अदालत के सामने रखने के लिए उसके निजी वकील अक्षय भंडारी कोर्ट के समक्ष पेश हुए।
आफताब के वकील अक्षय भंडारी ने कोर्ट को बताया कि आफताब के नए वकील अब वही हैं। लेकिन मामले से संबंधित आरोप-पत्र व अन्य जरूरी कागजात उन्हें हाल ही में मिले हैं। इसके चलते इन दस्तावेजों को पढ़-समझकर मामले से पूरी तरह से जानने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए।
इस पर एएसजे कक्कड़ ने उन्हें 31 मार्च की तारीख दे दी। हालांकि कोर्ट ने यह भी बताया कि यह अंतिम मौका है जब आफताब के वकील को मामला समझने के लिए समय दिया जा रहा है।
इसके बाद इस संबंध में कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। चूंकि आफताब द्वारा मामले की शुरुआत से ही कई बार अपने वकीलों को बदला जा चुका है और इन वकीलों को आरोप-पत्र व अन्य कागजातों को समझने के लिए समय भी कई बार दिया जा चुका है।
वहीं, दूसरी ओर मामले में श्रद्धा के पिता विकास वालकर की वकील सीमा कुशवाहा ने कोर्ट से आरोप-पत्र की डिजिटल प्रति व मामले से संबंधित आडियो व वीडियो भी उन्हें उपलब्ध कराए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मामले के ट्रायल के दौरान इन आडियो व वीडियो की भूमिका अहम हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने इस पर विचार करने की बात कही।
साथ ही उन्होंने मामले की सुनवाई में श्रद्धा के पिता विकास वाल्कर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने के लिए अनुमति देने की भी अपील की जिसके लिए कोर्ट ने मंजूरी दे दी।