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Soumya Vishwanathan Case: ' दोषियों को मौत नहीं, बल्कि आजीवन कारावास...', सौम्या विश्वनाथन की मां ने रखी ये मांग

Delhi Soumya Vishwanathan Murder Case 30 सितंबर 2008 को काम से घर लौट रही सौम्या विश्वनाथन के मर्डर के मामले में दिल्ली की साकेत अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। कोर्ट अब मामले में 26 अक्टूबर को दोषियों को सजा सुनाएगी। सौम्या की मां ने दोषियों को उम्र कैद की सजा देने की मांग की है।

By AgencyEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Wed, 18 Oct 2023 04:45 PM (IST)
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कोर्ट 26 अक्टूबर को दोषियों को सजा सुनाएगी। फोटो- जागरण ग्राफिक्स
पीटीआई, नई दिल्ली। Delhi Soumya Vishwanathan Murder Case: 30 सितंबर 2008 को काम से घर लौट रही सौम्या विश्वनाथन के मर्डर के मामले में दिल्ली की साकेत अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। कोर्ट अब मामले में 26 अक्टूबर को दोषियों को सजा सुनाएगी।

सौम्या की मां ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा देने की मांग की है। सौम्या की मां माधवी विश्वनाथन ने कहा, ''मौत की सजा नहीं, बल्कि आजीवन कारावास होना चाहिए। हमने जो झेला है, उसका एहसास आरोपितों को लगातार होना चाहिए ,नाकि एक बार में मौत।'' वहीं, सौम्या विश्वनाथन के पिता ने कहा है कि न्याय हुआ है। 

वहीं,  दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने कहा, ''हम सभी संतुष्ट हैं। टीम ने इसके लिए काफी प्रयास किए हैं। मामला मौका-ए-वारदात पर इकट्ठा किए गए सबूतों पर निर्भर था। हत्या के मामलों में इन सबूतों के आधार पर दोषसिद्धि सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण काम है।

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क्या है पूरा मामला

30 सितंबर 2008 को पत्रकार सौम्या ऑफिस से अपने घर कार से लौट रही थी। इसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर पुलिस ने दावा किया था कि हत्या के पीछे डकैती का मकसद था। पांचों दोषियों को उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वे मार्च 2009 से हिरासत में हैं। 

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ऐसे हुआ था मामले का पर्दाफाश

मामले को लेकर हो रही जांच के दौरान पुलिस ने बताया था कि जिगिशा घोष की हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार की बरामदगी के बाद ही सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले का पर्दाफाश हुआ था। बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने 2017 में जिगिशा घोष हत्या केस में दो लोगों को मौत की सजा और एक शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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