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दिल्लीवासियों के लिए विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी मौका, जल्द निपटा लें यह काम; सिर्फ दो दिन के लिए लगा है शिविर

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पात्र लोगों को मतदाता के रूप में नामांकन कराने के लिए दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया। अधिकारियों ने बताया कि शहर भर के सभी मतदान केंद्रों पर शिविर लगाए गए हैं जहां लोग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पंजीकरण के लिए जा सकते हैं। शिविर मतदाता सूची के चल रहे विशेष पुनरीक्षण के हिस्से के रूप में आयोजित किए गए।

By Jagran News Edited By: Sonu Suman Updated: Sat, 09 Nov 2024 04:55 PM (IST)
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दिल्लीवासियों के लिए विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी मौका।
पीटीआई, नई दिल्ली। फरवरी में होने वाले आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पात्र लोगों को मतदाता के रूप में नामांकन कराने का एक और मौका देते हुए शनिवार को विशेष दो दिवसीय शिविर शुरू हुआ। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि सभी पात्र लोग विशेष शिविरों में मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि शहर भर के सभी मतदान केंद्रों पर शिविर लगाए गए हैं, जहां लोग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पंजीकरण के लिए जा सकते हैं। शिविर मतदाता सूची के चल रहे विशेष पुनरीक्षण के हिस्से के रूप में आयोजित किए गए हैं। नोटिस में कहा गया है, "दिल्ली के सभी नागरिक जो पहले ही 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं या 1 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहे हैं, वे इन विशेष शिविरों में फॉर्म-6 में आवेदन कर सकते हैं।"

पहचान पत्र में बदलाव के लिए फॉर्म-8 भरें: नोटिस

इसमें कहा गया है कि कोई भी पात्र नागरिक, जो वर्ष 2025 में किसी भी आगामी तिथि (1 जनवरी से आगे) को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला है, वह भी इलेक्टोरल रोल में नाम शामिल करने के लिए अपना आवेदन फॉर्म 6 के माध्यम से दायर कर सकता है। 1 अक्टूबर, 2025 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी नए आवेदक फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) में सुधार या बदलाव ट्रांसफर फॉर्म -8 के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

एक व्यक्ति दो जगह के मतदाता नहीं हो सकते

इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति एक ही स्थान से मतदाता बन सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 और 18 के तहत दो निर्वाचन क्षेत्रों से मतदाता होना दंडनीय अपराध है। लोग फॉर्म-7 में कई प्रविष्टियों को हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि आवेदन ऑनलाइन भी दाखिल किए जा सकते हैं।

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