CBI के स्पेशल जज ने कार्ति को दी विदेश जाने की अनुमति, एयरसेल मैक्सिस डील मामले के हैं आरोपित
23 मार्च को कोर्ट ने पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी। दोनों इस मामले में अग्रिम जमानत पर चल रहे थे। ईडी की ओर से दाखिल केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम आरोपित हैं।
By Vinay Kumar TiwariEdited By: Updated: Wed, 30 Mar 2022 01:30 PM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज केस के आरोपित कार्ति चिदंबरम की विदेश जाने की अनुमति दे दी है। सीबीआइ के स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश जारी किए।सोमवार 28 मार्च को कार्ति की विदेश जाने की अनुमति देने की मांग पर कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
कार्ति चिदंबरम की ओर से वकील अक्षत गुप्ता ने कहा कि कार्ति को एक अप्रैल से विदेश यात्रा पर जाना है। सीबीआइ और ईडी के जवाब के बाद कोर्ट ने उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। इससे पहले 23 मार्च को कोर्ट ने पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी। दोनों इस मामले में अग्रिम जमानत पर चल रहे थे। ईडी की ओर से दाखिल केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम आरोपित हैं।
वहीं, सीबीआई की ओर से दाखिल केस में पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के अलावा अशोक कुमार झा, कुमार संजय कृष्णा, दीपक कुमार सिंह, रामशरण, ए. पलनिअप्पन, मेसर्स ऐस्ट्रो आल एशिया नेटवर्क्स पीएलसी, मेसर्स मैक्सिस मोबाइल एसडीएन बीएचडी, मेसर्स भूमि अरमादा बेरहाद, भूमि अरमादा नेविगेशन एसडीएन बीएचडी, टी. आनंद कृष्णन, अगस्तस राल्फ मार्शल, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग प्रा. लि., एस. भास्करन और वी. श्रीनिवासन आरोपित हैं।
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