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AugustaWestland case: आरोपित सुशेन गुप्ता को बेल तो राजीव को मिली विदेश जाने की इजाजत

इससे पहले हुई पिछली सुनवाई में विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने आरोपी सुशेन गुप्ता और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था।

By JP YadavEdited By: Updated: Sat, 01 Jun 2019 02:50 PM (IST)
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AugustaWestland case: आरोपित सुशेन गुप्ता को बेल तो राजीव को मिली विदेश जाने की इजाजत

नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली की एक विशेष कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में गिरफ्तार कथित रक्षा बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को शनिवार को जमानत दे दी। वहीं, इसी मामले में एक अन्य आरोपित राजीव सक्सेना को कोर्ट ने इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी है। 

इससे पहले हुई पिछली सुनवाई में विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने आरोपी सुशेन गुप्ता और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। सुशेन गुप्ता की ओर से पेश हुऐ वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि उनके मुवक्किल ने जांच में हमेशा सहयोग किया है और जब भी जांच एजेंसी को जरूरत होगी, वे हाजिर हो जायेंगे क्योंकि उनकी भारत में उनकी गहरी जड़ें हैं।

वहीं, निदेशालय के वकील डीपी सिंह और एनके मट्टा ने कहा था कि जांच अभी शुरुआती दौर में है और अगर जमानत दी गई तो आरोपी फरार हो सकता है और जांच को प्रभावित कर सकता है। सुशेन गुप्ता को धनशोधन अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था और निदेशालय ने गत 22 मई को पूरक आरोपपत्र दायर किया था। 

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