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'आम चुनाव में राज्य चुनाव आयोग का कोई लेना-देना नहीं', EVM जांच के खिलाफ दायर याचिका दिल्ली HC ने की खारिज

राज्य चुनाव आयोग के आचरण को चुनौती देने वाली उस जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि आम चुनावों से पहले ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तर की जांच को लेकर अपनाई गई पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत थी।

By Ritika MishraEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Fri, 25 Aug 2023 09:11 PM (IST)
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दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को किया खारिज। फाइल फोटो
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राज्य चुनाव आयोग के आचरण को चुनौती देने वाली उस जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आम चुनावों से पहले ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तर की जांच को लेकर अपनाई गई पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत थी।

क्या बोले दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष?

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि प्रथम स्तर की जांच (एफएलसी) के लिए पर्याप्त नोटिस नहीं दिए गए थे और राजनीतिक दल इस प्रक्रिया के लिए खुद को तैयार नहीं कर सके।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि याचिका राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ निर्देशित की गई है जबकि उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारी भारत के चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे थे। अदालत ने याचिकाकर्ता से याचिका वापस लेने और नई याचिका दायर करने को कहा।

रिपोर्ट इनपुट- रीतिका

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