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CM आतिशी और केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का समन जारी, BJP नेता ने दायर किया था मानहानि का मुकदमा

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य आप नेताओं को मानहानि मामले में 3 अक्टूबर को पेश होने का समन जारी किया है। भाजपा नेता राजीव बब्बर ने वर्ष 2020 में आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी।

By Ritika Mishra Edited By: Sonu Suman Updated: Mon, 23 Sep 2024 07:27 PM (IST)
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मानहानि मामले में CM आतिशी और केजरीवाल कोर्ट में पेश होने का समन जारी। (फाइल फोटो)

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य को उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में तीन अक्टूबर को पेशी का समन जारी किया है। अदालत अब आरोपों की दलीलों पर भी उक्त तारीख को विचार करेगी।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आरोप और आरोपित व्यक्तियों की उपस्थिति पर बहस के लिए मामले को तीन अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया है। भाजपा नेता राजीव बब्बर ने वर्ष 2020 में आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी।

भाजपा को बदनाम करने का लगाया आरोप

बब्बर ने केजरीवाल और अन्य आप नेताओं पर भाजपा को बदनाम करने का आरोप लगाया था। उनका आरोप था कि दिल्ली की मतदाता सूची से कुल 30 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के लिए भाजपा जिम्मेदार है, जिनमें मुख्य रूप से बनिया, मुस्लिम और अन्य समुदायों के लोग शामिल हैं। फरवरी 2020 में हाईकोर्ट ने केजरीवाल और अन्य आप नेताओं के खिलाफ मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

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