सुनंदा पुष्कर मौत मामला: पुलिस की दलील, देश छोड़कर भाग सकते हैं थरूर
पुलिस ने कोर्ट में थरूर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह देश छोड़कर भाग सकते हैं।
By Amit MishraEdited By: Updated: Wed, 04 Jul 2018 10:23 PM (IST)
नई दिल्ली [जेएनएन]। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने गुरुवार के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा गया था। पुलिस ने कोर्ट में थरूर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह देश छोड़कर भाग सकते हैं।
दिल्ली पुलिस से मांगा गया था जवाब थरूर ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को दायर की थी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत में दायर इस याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा गया था। उन्हें पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी मानते हुए सात जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था। इस पर थरूर के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका दायर कर कहा कि बगैर गिरफ्तारी के अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है और एसआइटी मामले की जांच पूरी कर चुकी है। ऐसे में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।
2015 को हत्या का केस दर्ज
गौरतलब है कि सुनंदा की मौत के चार साल बाद 14 मई को दिल्ली पुलिस की एसआइटी ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने एक जनवरी 2015 को हत्या का केस दर्ज किया था, लेकिन हत्या के कोई सुबूत नहीं मिले थे। फिर फॉरेंसिक साइक्लोजिकल प्रोफाइलिंग, विशेषज्ञ की राय और तकनीकी जांच के आधार पर आइपीसी की धारा 306 और 498 ए के तहत चार्जशीट पेश की गई थी।
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