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मानहानि मामला: केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई टली, अब छह सप्ताह बाद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई छह हफ्ते के लिए टाल दी जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा 2018 में प्रसारित कथित रूप से अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट करने के लिए आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें जारी समन को बरकरार रखा गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने समझौता करने के लिए अदालत से कुछ और समय मांगा।

By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Mon, 12 Aug 2024 01:08 PM (IST)
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दिल्ली सीएम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली। फाइल फोटो

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई छह सप्ताह के लिए टाल दी। याचिका में उन्होंने मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो ‘एक्स’ पर शेयर करने से संबंधित मानहानि मामले में जारी कई समन को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

अदालत में केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा समझौता करने के लिए कुछ और समय मांगे जाने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की पीठ ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद के लिए टाल दी। इस दौरान सिंघवी ने कहा, "हम खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन (समझौते के लिए) कुछ और समय दिया जा सकता है। वर्तमान में, इस व्यक्ति के जीवन में बहुत सी चीजें चल रही हैं।"

"वीडियो शेयर कर हुई गलती"

शीर्ष अदालत ने 11 मार्च को केजरीवाल से पूछा था कि क्या वह मामले में शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहते हैं। केजरीवाल ने 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ से संबंधित कथित मानहानिकारक वीडियो शेयर करके उनसे गलती हुई है।

शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत से कहा था कि केजरीवाल एक्स या इंस्टाग्राम पर माफीनामा जारी कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किए बिना शिकायतकर्ता से पूछा था कि अब जबकि याचिकाकर्ता यह स्वीकार कर चुका है कि उससे गलती हुई है तो क्या वह मामले को बंद करना चाहते हैं।

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