अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ा है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री के संबंध में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में उनकी टिप्पणियों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Arvind Kejriwal दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री के संबंध में याचिका दायिर की थी।
इस खबर से जुड़ी खास बातें-
- केजरीवाल और संजय सिंह ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर पहले गुजरात हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
- गुजरात विश्वविद्यालय ने दोनों आप नेताओं के खिलाफ याचिका दायर की थी
- विश्वविद्यालय की याचिका पर कोर्ट ने दोनों आप नेताओं को तलब किया था
- हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
- अब सुप्रीम कोर्ट से भी दोनों आप नेताओं को झटका लगा है
सुप्रीम कोर्ट ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में उनकी टिप्पणियों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की एक अलग पीठ ने इसी मामले में आठ अप्रैल को आप नेता संजय सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।
पीठ ने कहा, ''हमें एक सुसंगत दृष्टिकोण रखना चाहिए।'' गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को सिंह और केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी।
दोनों राजनेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन और सत्र अदालत के समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
केजरीवाल को पहले हाईकोर्ट से लगा था झटका
पीएम मोदी की डिग्री मामले में अरविंद केजरीवाल को इससे पहवे हाईकोर्ट से भी झटका लगा था। गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री विवाद के मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को राहत नहीं दी थी। इस दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
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