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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ा है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री के संबंध में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में उनकी टिप्पणियों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Updated: Mon, 21 Oct 2024 01:57 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। फाइल फोटो
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Arvind Kejriwal दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री के संबंध में याचिका दायिर की थी।

इस खबर से जुड़ी खास बातें-

  • केजरीवाल और संजय सिंह ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर पहले गुजरात हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
  • गुजरात विश्वविद्यालय ने दोनों आप नेताओं के खिलाफ याचिका दायर की थी
  • विश्वविद्यालय की याचिका पर कोर्ट ने दोनों आप नेताओं को तलब किया था
  • हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
  • अब सुप्रीम कोर्ट से भी दोनों आप नेताओं को झटका लगा है
सुप्रीम कोर्ट ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में उनकी टिप्पणियों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की एक अलग पीठ ने इसी मामले में आठ अप्रैल को आप नेता संजय सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।

पीठ ने कहा, ''हमें एक सुसंगत दृष्टिकोण रखना चाहिए।'' गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को सिंह और केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी।

दोनों राजनेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन और सत्र अदालत के समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

केजरीवाल को पहले हाईकोर्ट से लगा था झटका

पीएम मोदी की डिग्री मामले में अरविंद केजरीवाल को इससे पहवे हाईकोर्ट से भी झटका लगा था। गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री विवाद के मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को राहत नहीं दी थी। इस दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

गुजरात विश्विद्यालय दायर की थी याचिका

गुजरात विश्विद्यालय ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके बाद विश्विद्यालय की याचिका पर कोर्ट द्वारा केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया गया था।

वहीं आप नेताओं ने समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन यहां से उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। बताया गया कि आप नेताओं की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस हसमुख सुथार ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया।

याचिका में क्या कहा?

अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दायर नहीं कर सकती है। उसे सत्र अदालत में जाना चाहिए।

आप के दोनों नेताओं को किया गया था तलब

इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बीते साल 15 अप्रैल को आप नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को तलब किया था। दोनों नेताओं ने समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पूनर्विचार याचिका दायर की थी। खास बात है कि इस याचिका से भी आप नेताओं को राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

इसके बाद आप नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी दोनों आप नेताओं को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका खारिज कर दिया है।

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