Delhi Excise Policy Case: जेल में ही मनेगी मनीष सिसोदिया की दिवाली, AAP नेता को SC से नहीं मिली जमानत
आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार यानी 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
By AgencyEdited By: Abhishek TiwariUpdated: Mon, 30 Oct 2023 11:10 AM (IST)
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार यानी 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
छह से आठ महीने में पूरी करें मामले की सुनवाई- सुप्रीम कोर्ट
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो सिसोदिया फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।Also Read-Delhi Liquor Scam Case: 'अब किंगपिन का नंबर आएगा', केजरीवाल पर BJP का हमला, कहा- लोग इन पर हंस रहे