सुप्रीम कोर्ट से AAP को एक दिन में दो गुड न्यूज, विजय नायर के बाद बिभव कुमार को शर्तों के साथ जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता बिभव कुमार को जमानत दे दी है। बिभव कुमार पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का आरोप है। वह 100 दिनों से जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही आप नेता विजय नायर को भी जमानत दी थी। पार्टी ने इसे सत्य की जीत करार दिया था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी बिभव कुमार को सोमवार को जमानत दे दी। बिभव बीते 100 दिनों से जेल में बंद थे। अब उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। बिभव कुमार की जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी थी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही आप नेता विजय नायर को दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत दी थी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने निर्देश दिया कि बिभव कुमार को केजरीवाल के निजी सहायक के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा अथवा मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार नहीं दिया जाएगा। शीर्ष अदालत ने सभी गवाहों से पूछताछ होने तक बिभव कुमार को मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने से भी रोक दिया।बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें धमकी देना, एक महिला के खिलाफ बल प्रयोग करना और गैर इरादतन हत्या का प्रयास करना शामिल था। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।
हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया था इनकार
इससे पहले, हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि आरोपी का काफी प्रभाव है। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने की स्थिति में गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।
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