Move to Jagran APP

केजरीवाल को आज भी नहीं मिली अंतरिम जमानत, बिना फैसले के उठ गई बेंच; पढ़ें आज कोर्ट में क्या-क्या हुआ

Delhi Excise Policy Scam Case में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए देश की सर्वोच्च अदालत में इसे चुनौती दी है। इसी केस में आज सुनवाई हुई। इस मामले में पहले भी दो दिन सुनवाई हो चुकी है जिसमें केजरीवाल के वकील ने अपना पक्ष रखा था आज ईडी के वकील अपनी दलीलें दीं और फैसला सुरक्षित रखा।

By Jagran News Edited By: Pooja Tripathi Updated: Tue, 07 May 2024 03:29 PM (IST)
Hero Image
दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फाइल फोटो
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज तीसरे दिन सुनवाई हुई।

हालांकि आज का दिन भी केजरीवाल के अंतरिम जमानत के लिए बेनतीजा रहा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता बेंच बिना किसी फैसले के ही उठ गई। माना जा रहा है कि कोर्ट 9 मई को मामले की अगली सुनवाई कर सकती है।

बता दें कि आज से पहले बीती दो हियरिंग में अदालत ने केजरीवाल के वकील का पक्ष सुना आज अदालत ईडी के वकील की दलीलें सुनीं।

गौरतलब है कि अदालत ने पिछली सुनवाई में खुद ही कहा था क्योंकि यह चुनाव का समय है तो हम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी विचार कर सकते हैं। तब ईडी ने कहा था कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए। ऐसे में आज अदालत ईडी की दलीलें सुनीं लेकिन कुछ और समय की जरूरत थी तो पीठ बिना किसी फैसले के ही उठ गई। पढ़ें आज अदालत में सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ...

  • आज सुनवाई शुरू हुई तो एएसजी एसवी राजू ने अपना पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं 100 करोड़ के हवाला ट्रांजेक्शन से बात शुरू करना चाहता हूं। मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट होने के बाद एक शिकायत आई थी और 1100 करोड़ रुपये अटैच किए गए।
  • इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा दो साल में ये 1100 करोड़ हो गए? आपने तो कहा था कि अपराध 100 करोड़ का है फिर यह इतना कैसे हो गया?
  • इस पर राजू ने कहा कि नीति से जो लाभ हुआ वो 1100 करोड़ है। तब जस्टिस खन्ना ने कहा आप पूरे लाभ को अपराध की श्रेणी में नहीं ला सकते।
  • तब राजू ने कहा कि इस वक्त यह जांच अधिकारी के विवेक पर है कि वह फैसला ले कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं...।
  • राजू ने आगे कहा, जब हमने जांच शुरू की थी तब हमारी जांच सीधे तौर पर केजरीवाल से नहीं जुड़ी थी। उनका रोल जांच के दौरान सामने आया। इसीलिए हमने शुरुआत में एक भी सवाल उन्हें लेकर नहीं हुए और न ही जांच उनपर केंद्रित थी।
  • राजू ने आगे कहा, तथ्यात्मक रूप से बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है। वह याचिकाकर्ता के फेवर में हैं यह नहीं माना जा सकता।
  • राजू ने आगे कहा, हमने 25 अप्रैल 2023, तक एक भी सवाल नहीं किया। तब जस्टिस खन्ना ने पूछा सरथ रेड्डी कब गिरफ्तार हुआ? राजू ने बताया 10 नवंबर 2022 को ये सभी बयान सीसीटीवी की निगरानी में कस्टडी में लिए गए थे।
  • अदालत ने कहा कि आप याचिकाकर्ता को सभी बयान उपलब्ध कराइए तो ईडी ने कहा कि उसमें और भी चीजें हैं। तब अदालत ने कहा कि उन्हें अलग कर बयान उपलब्ध कराइए।
  • जस्टिस खन्ना ने ईडी से पूछा कि सरकार की तरफ से पहला शख्स किस तारीख को गिरफ्तार हुआ था? एएसजी ने कहा, 9 मार्च। फिर वह सरथ रेड्डी का बयान कोर्ट को दिखाने लगे और कहा कि इन बयानों का केजरीवाल से लेना-देना नहीं है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, उनकी दलील है कि आपने वो सवाल क्यों नहीं पूछा।
  • इस पर राजून कहा कि उस वक्त किसी को बिना कारण ब्लेम करना गलत होता।
  • तब जस्टिस खन्ना ने कहा, आपने केजरीवाल से जुड़ा सवाल नहीं पूछा ये आपका इश्यू है। जस्टिस खन्ना ने ये भी पूछा कि क्या 100 करोड़ आपकी जानकारी में थे? क्या आप केस डायरी मेंटेन करते हैं?
  • इस पर राजू ने कहा केस फाइल....। तब जस्टिस खन्ना ने कहा, आप वो केस फाइल दो वॉल्यूम में पेश करें। हम अधिकारी की नोटिंग देखना चाहते हैं।
  • जस्टिस खन्ना ने बताया एक सरथ रेड्डी के गिरफ्तार होने से पहले। एक जब उसका बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था। एक मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने से पहले की केस फाइल और एक उनके गिरफ्तार होने के बाद की।
  • फिर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि क्या आप मजिस्ट्रेट के सामने केस फाइल पेश करते हैं? तब ईडी ने कहा रिमांड के पहले फाइल पेश करनी पड़ती है।
  • तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि एक और फाइल पेश करिए जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले की बातें होंगी।
  • ईडी की कुछ दलीलें सुनने के बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप जो कह रहे हैं सब ठीक है। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बनाने में बिल्कुल शामिल नहीं थे... और अगर शामिल थे तो यह मुद्दा पीएमएलए की धारा 19 तक सीमित है।
  • जस्टिस खन्ना ने आगे कहा दूसरा मुद्दा ये है कि इसमें दो साल लग गए... यह एक जांच एजेंसी के लिए ठीक नहीं है कि चीजें उजागर होने में दो साल का समय लग जाए।
  • लंबी बहस के बाद अदालत ने कहा, केजरीवाल निश्चित तौर पर जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पर ईडी के वकील दलीलें देने लगे तो अदालत ने उनसे पूछा कि क्या आप दोपहर 1 बजे तक अपनी दलीलें पूरी कर लेंगे? तो हम आधा घंटा याचिकाकर्ता को भी देंगे अंतरिम जमानत के लिए।
  • इस पर ईडी के वकील के कहा कि एक सेशन में हो जाएगा 1 बजे तक की गारंटी नहीं दे सकते।
  • जस्टिस खन्ना ने कहा कि 12.30 बजे हम अंतरिम जमानत को लेकर दलील सुनेंगे। इस पर ईडी के वकील राजू ने कहा कि वह पूरी तरह से बहस कर चुके हैं और आपकी इस बात से मैं पंगु बन गया।
  • इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, वह चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। यह चुनाव का समय है। यह अभूतपूर्व परिस्थितियां हैं। वह कोई आदतन अपराधी नहीं हैं। इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा हम ये क्या उदाहरण सेट कर रहे हैं। क्या अन्य लोग सीएम से कम महत्वपूर्ण हैं। वह सीएम हैं इसलिए अलग मानक स्थापित नहीं किए जा सकते। क्या हम राजनेताओं के लिए अलग रवैया अपना रहे हैं? क्या चुनाव के लिए प्रचार इतना जरूरी है?
  • इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा वह अलग बात हो गई। चुनाव पांच साल में एक बार आते हैं। हम नहीं चाहते कि जो राजनेता अपराध में लिप्त हैं उन्हें अलग तरह से ट्रीट किया जाए। इस पर एसजी ने पूछा, प्रश्न ये है कि आपने उन्हें जमानत देनी चाहिए या नहीं। उन्हें 6 महीने पहले बुलाया गया था अब वह अपने कार्य के खुद ही जज बन गए हैं।
  • अगर उन्होंने सहयोग किया होता तो शायद वह अरेस्ट नहीं होते। अब वो कह रहे हैं कि वह प्रचार करना चाहते हैं।
  • एसजी मेहता ने कहा, हमें समय को लेकर सीमित करना अच्छा नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर अदालत ने कहा कि हम कोर्ट में कोई भुनभुनाहट और टिप्पणी नहीं चाहते। इस पर मेहता ने कहा, योर लॉर्डशिप आप इसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंभी समन से भाग रहे हैं, उन्हें बेल देने से गलत मैसेज जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपके ऑब्जेक्शन को समझ गए हैं।
  • इसके बाद एसजी मेहता ने कहा, सीएम के हस्ताक्षर को लेकर अपना पक्ष रखा तो जस्टिस खन्ना ने सिंघवी ने से पूछा कि आपको इस पर क्या कहना है। तब केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, आप एक सीएम को बेल नहीं दे रहे, यही बात मेरे तर्क का व्यंग्य है। वह कोई आदतन अपराधी नहीं हैं।
  • सिंघवी ने आगे कहा, मिस्टर मेहता गलत धारणा पेश कर कर रहे हैं... ऐसी अंतरिम जमानत तो मिल जाती है। एलजी ने दो हफ्ते पहले एक फाइल लौटा दी थी कि इस पर सीएम के हस्ताक्षर नहीं हैं।
  • इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप मुद्दे से न भटकें। सिंघवी ने कहा, मेरा मुद्दा है कि मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो समाज के लिए खतरा है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि वह 9 समन पर पेश नहीं हुए... जब आपने उन्हें गिरफ्तार किया क्या तब भी वह नहीं आए।
  • अगर मैंने समन में न आकर कोई शील्ड बना ली थी तो आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? सिर्फ दो लोग धारा 50 के बयान लिए बिना गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास कोई सामग्री नहीं है। मैं सीबीआई के सामने पेश हुआ, ईडी के समन पर रिप्लाई भी किया। ईडी ने पांच बार रिप्लाई नहीं किया।
  • 21 मार्च को अरेस्ट करने का कोई आधार नहीं था। इसके बाद सिंघवी ने राणे केस से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक का केस तक का हवाला दिया।
  • सिंघवी की दलील सुनकर जस्टिस खन्ना ने पूछा फाइल साइन करने और ऑफिस अटेंड करने को लेकर क्या कहना है?
  • सिंघवी ने कहा, मैं यह नहीं कहना चाहता कि मैं बंधन में हूं। मैं दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में कोई बात नहीं करूंगा।
  • जस्टिस खन्ना ने कहा, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो यह सही नहीं होगा।
  • एक सिटिंग सीएम के तौर पर कोई रोक तो नहीं है।
  • जस्टिस खन्ना ने पूछा, मान लीजिए हम आपको छोड़ दें और आपको चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत भी दे दें तो आप अपनी आधिकारिक ड्यूटी निभाएंगे जो इस केस पर व्यापक प्रभाव डालेगा।
  • इस पर सिंघवी ने दलील दी कि पूरा देश मुझे देख रहा होगा, खासतौर पर ईडी। यह बहुत शर्मिंदगी भरा होगा कि डेढ़ साल में कुछ नहीं हुआ।
  • जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम साफ करते हैं कि हम नहीं चाहते कि आप अपनी आधिकारिक ड्यूटी निभाएं, अगर अंतरिम जमानत पर छूटते हैं तो।
  • अदालत ने कहा यह जनता के हित का सवाल है। हम सरकारी कार्य में आपका हस्तक्षेप नहीं चाहते। सिंघवी ने बताया कि अब नई आबकारी नीति आ चुकी है।
  • इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता।
  • तब सिंघवी ने कहा, मैं बयान देता हूं कि वह कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, इस शर्त के साथ कि एलजी भी ये कहकर कोई काम नहीं रोकेंगे कि फाइल पर सीएम के हस्ताक्षर नहीं हैं।
  • मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं जिससे पूर्वाग्रह हो। इसे मेरा बयान ही रहने दीजिये।
  • सिंघवी की बातों पर ईडी की ओर से एसजी मेहता ने आपत्ति जताई और अपना पक्ष रखा।
  • तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम लंच के बाद जारी रखेंगे।
  • लंच के बाद कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई तो ईडी के वकील ने कहा कि अंसारी के जजमेंट में मैं माइनॉरिटी व्यू रखना चाहता हूं। तब जज ने कहा कि यह आदेश दोष सिद्धि को लेकर था। हमारा मेजॉरिटी व्यू है। दोष सिद्धि और इस केस में मामला अलग-अलग है।
  • जस्टिस दत्ता ने कहा अगर मैं ठीक से याद करूं तो अर्णब गोस्वामी केस में भी यही हुआ था, जहां बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
  • तब एसजी मेहता ने कहा कि वह फाइनल जजमेंट था। तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर हम फाइनल ऑर्डर पास कर सकते हैं तो अंतरिम आदेश भी पारित कर सकते हैं।
  • जस्टिस खन्ना ने कहा, हम ये नहीं देख रहे कि यह राजनेता का केस है या आम आदमी का..। हर इंडिविजुअल के लिए कुछ खास परिस्थितियां होती हैं। हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन को देखते हुए ऐसा करना उचित है या नहीं।
  • जस्टिस खन्ना ने कहा हम ये नहीं कह रहे कि राजनेता के लिए अलग कानून होना चाहिए।
  • एसजी मेहता ने इस पर कहा मैं आपके अधिकार क्षेत्र पर सवाल नहीं उठा रहा। बस ये कह रहा हूं कि दरवाजे खोले जा रहे हैं, तो अभियोजक के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा जब कोई किराना मालिक या मजदूर अदालत में आएगा।
  • मेहता ने आगे कहा, केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय, कोई पोर्टफोलियो, कोई हस्ताक्षर और कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस पर सिंघवी ने कहा, मैं कोई फाइल साइन नहीं करूंगा, लेकिन एलजी भी कोई फाइल न लौटाएं।
  • इसके बाद एसवी राजू ने विजय नायर के बयानों का हवाला दिया। सब बातें सुनकर जस्टिस खन्ना ने कहा, यह दिखाता है कि आप केजरीवाल की संलिप्तता के बारे में 12 नवंबर 2022 को ही जान गए थे।
  • इस पर राजू ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच जरूरी थी। तब जस्टिस खन्ना ने कुछ कहा जिसे बीच में काटते हुए राजू ने कहा कि मैं अपनी बात संक्षिप्त में रख लेता हूं... आप कुछ और मिनट दे दें।
  • इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा अस्थायी रूप से हम देखेंगे कि क्या वह मामला खत्म हो रहा है, हम आपको परसों की तारीख देंगे। अगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो हम अगले हफ्ते में किसी दिन का समय देंगे। अगला हफ्ता बहुत मुश्किल होने वाला है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।