CM अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर तो आए, लेकिन इन शर्तों का करना होगा पालन
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार की अनुमति भी दे दी है। हालांकि अंतरिम जमानत पर रिहा होने के दौरान उन पर कुछ शर्तें लगाई गई है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दिए जाने का शुक्रवार को फैसला सुनाया। इस दौरान कोर्ट ने उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिनका पालन उन्हें जमानत अवधि के दौरान करना जरूरी है।
सुप्रीम की तरफ से लगाई गई ये शर्तें:
- सीएम केजरीवाल दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे
- केजरीवाल केस के किसी गवाह से नहीं मिलेंगे
- केजरीवाल सीएम दफ्तर भी नहीं जाएंगे
- केजरीवाल किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे
- वह केस पर अपनी भूमिका के बारे में बयान नहीं देंगे
50 हजार रुपये का भरना होगा बांड
इसके अतिरिक्त, केजरीवाल को जमानत पर बाहर आने के लिए 50 हजार रुपये का जमानत बांड भरना होगा। इस दौरान वह अपने सराकारी दफ्तरों का दौरा नहीं करेंगे। वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि यह आवश्यक न हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न हो।
1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार की अनुमति भी दे दी है।आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।