आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 15 जून तक खाली करना होगा पार्टी कार्यालय
सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका दिया है। कोर्ट ने राऊज एवेन्यू में दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर बनाए गए पार्टी कार्यालय को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिस जमीन पर आप ने अपना दफ्तर खोला है वह दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था। इस पर पार्टी ने भी अपना पक्ष रखा था।
एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राऊज एवेन्यू में दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर बनाए गए AAP कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिस जमीन पर आप ने अपना दफ्तर खोला है, वह दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था। आप को 15 जून तक दफ्तर खाली करने को कहा गया है।
इससे पहले, आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने कार्यालय की जमीन से जुड़े विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। सर्वोच्च न्यायालय को पार्टी ने बताया कि उसने राउज एवेन्यू में दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। यह जमीन 2015 में उसे आवंटित की गई थी।
Supreme Court says, in view of impending general elections it gives time to AAP till June 15 to vacate its political office located on a plot that was allotted to the Delhi High Court for the purpose of expanding the district judiciary. pic.twitter.com/EbFXFCIrV0
— ANI (@ANI) March 4, 2024
पार्टी को वैकल्पिक जमीन दी जाए: AAP
वहीं पार्टी ने कहा कि वह परिसर खाली करने के लिए तैयार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करे कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के अनुसार, एक वैकल्पिक जमीन आवंटित की जाए, जबकि केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय ने बताया कि यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी।आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।