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'इस बेशर्मी को हल्के में नहीं ले सकते', सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर DDA को लगाई कड़ी फटकार, दिया ये आदेश

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा पेड़ों को काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि राजधानी में पेड़ों की कटाई की बेशर्मी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने DDA के उपाध्यक्ष से स्पष्ट जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या रिज क्षेत्र में पेड़ों को उपराज्यपाल के आदेश पर काटा गया था या उनकी अनुमति के बिना।

By Agency Edited By: Geetarjun Updated: Mon, 24 Jun 2024 08:29 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर DDA को लगाई कड़ी फटकार।

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा पेड़ों को काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि राजधानी में पेड़ों की कटाई की बेशर्मी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने DDA के उपाध्यक्ष से स्पष्ट जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या रिज क्षेत्र में पेड़ों को उपराज्यपाल के आदेश पर काटा गया था, या उनकी अनुमति के बिना। न्यायाधीश अभय एस ओका और न्यायाधीश उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि डीडीए के पेड़ काटने के कृत्यों की विस्तृत जांच हो, जिस कारण कई मूल्यवान पेड़ नष्ट हो और पर्यावरण का नुकसान हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट इस बात पर चौंका

कोर्ट ने सुनवाई में आगे कहा कि यह बेहद चौंकाने वाला है कि पेड़ों को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं काटा जा सकता है, फिर भी उन्हें काटा गया। कोर्ट ने पेड़ काटना निर्लज्ज जैसी हरकतें बताया है, जिसे हल्के में नहीं ले सकते।

कोर्ट देगा फिर स्पष्ट संदेश

कोर्ट ने कहा, वह सभी अधिकारियों को स्पष्ट और जोरदार संकेत देगा जो पर्यावरण की रक्षा के अपने वैधानिक और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता।

अवमानना का जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए उपाध्यक्ष को निर्देश दिया कि वो बताएं कि क्या तीन फरवरी को उपराज्यपाल के साइट विजिट के दौरान क्या हुआ? इस बारे में कोई अधिकारिक उपलब्ध है। हमें डीडीए से तथ्यों का स्पष्ट विवरण चाहिए। क्योंकि अगर ईमेल में जो संकेत दिया गया है वह सही है, तो पेड़ों की कटाई एलजी के निर्देश पर हुई थी। हम उम्मीद करते हैं कि डीडीए इस पहलू पर स्पष्ट होगा।

बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का निर्देश

सुप्री कोर्ट ने कहा कि वह वह पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान के लिए निर्देश जारी करने का प्रस्ताव करता है और डीडीए और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से इस मामले में सहायता करने को कहा। मामले की सुनवाई अब 26 जून को होगी।

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