दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका; तुरंत करना होगा सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। अब उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। फिलहाल वह स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत पर बाहर थे। ईडी ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जब भी वह जेल से बाहर आना चाहते हैं तो वह चिकित्सा आधार पर जमानत लेते हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अब उन्हें तुरंत सरेंडर करना पड़ेगा। फिलहाल वह स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत पर थे।
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्थल की पीठ ने इस संबंध में अपना फैसला सुनाया। सत्येंद्र जैन को ईडी ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था। चिकित्सा आधार पर कोर्ट ने उन्हें 26 मई 2023 को जमानत दी थी। तब उन्हें छह हफ्ते के लिए छोड़ा गया था, लेकिन बाद में धीरे-धीरे इसकी अवधि बढ़ती गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान उनसे मीडिया के समक्ष बयान देने और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से मना किया था।
Supreme Court rejects bail plea of former Delhi Minister Satyendar Jain in money laundering case. pic.twitter.com/TKxazE8nPK
— ANI (@ANI) March 18, 2024
जैन के वकील ने दी थी ये दलील
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से जैन को जमानत देने का आग्रह किया था और कहा था कि गवाहों के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है। वहीं ईडी ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जब भी वह जेल से बाहर आना चाहते हैं, तो वह चिकित्सा आधार पर जमानत लेते हैं।आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।