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'फरिश्ते योजना' को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार, अदालत ने LG और स्वास्थ्य सचिव को भेजा नोटिस

सड़क हादसे में पीड़ितों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने की दिल्ली सरकार की फरिश्ते योजना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल यह योजना बीते एक साल से बंद है। इस फिर से शुरू करने की मांग को लेकर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एलजी सक्सेना और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी किया है।

By sanjeev GuptaEdited By: Sonu SumanUpdated: Fri, 08 Dec 2023 02:37 PM (IST)
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फरिश्ते योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सड़क हादसे में पीड़ितों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने की दिल्ली सरकार की 'फरिश्ते योजना' का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल, यह योजना बीते एक साल से बंद है। इस फिर से शुरू करने की मांग को लेकर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। 

बता दें, स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार ने इस योजना को बीते एक साल से बंद किए हुए है। केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जनहित को देखते हुए इस योजना को फिर से शुरू करवाया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी किया है।

क्या है 'फरिश्ते योजना'

इस योजना के तहत कोई भी शख्स सड़क हादसे में घायल होता है तो उन्हें निजी अस्पताल में इलाज की सुविधा मिलती है। इसका पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। इस योजना को दिल्ली सरकार ने 2018 में शुरू किया था। इस योजना के तहत अब तक 23 हजार लोगों को हादसे के बाद मुफ्त इलाज की सुविधा मिल चुकी है। हाल के दिनों में एलजी इस योजना के तहत फंड को रिलीज नहीं कर रही है।

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