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आजादी... टाइमिंग और अरविंद केजरीवाल : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली CM की गिरफ्तारी पर ED से पूछे 5 सवाल

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई दूसरे दिन जारी रखते हुए दो जजों की बेंच ने केजरीवाल के वकील सिंघवी की दलीलें देर तक सुनीं। फिर ईडी से मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की टाइमिंग समेत कई सवाल किए हैं। इनके जवाब जांच एजेंसी को आने वाले शुक्रवार तक देना है।

By Jagran News Edited By: Pooja Tripathi Updated: Tue, 30 Apr 2024 06:17 PM (IST)
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लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। फाइल फोटो
पीटीआई, नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल किया। अदालत ने पूछा आपने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की इसका जवाब दें।

जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने एएसजी एसवी राजू से मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए पूछा, आजादी बहुत जरूरी चीज है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते।

सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने केजरीवाल के वकील को अपनी दलील रखने के लिए एक घंटे का समय दिया। केजरीवाल के वकील की दलील पूरी होने के बाद कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से पांच सवाल पूछे-

  1. जस्टिस संजीव खन्ना ने केजरीवाल के मामले में किसी कुर्की के न होने का हवाला देते हुए ईडी से सवाल किया। कोर्ट ने पूछा क्या बिना किसी न्यायिक कार्यवाही के विजय मदनलाल चौधरी या अन्य मामले में जो कुछ भी कहा गया है, उसके संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है?
  2. बेंच ने ईडी से ये सवाल भी किया कि केजरीवाल के मामले में पीएमएलए की धारा 19 कैसे लागू किया जाएगा? कोर्ट ने कहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जमानत याचिका देने के बजाय गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दे रहे हैं। अगर वह जमानत के लिए आते हैं तो उन्हें पीएमएलए की धारा 45 के तहत उच्च सीमा का सामना करना पड़ेगा?
  3. अदालत ने ईडी से ये भी पूछा कि मनीष सिसोदिया के जजमेंट में दो भाग हैं- एक इन्हें फेवर करता है और दूसरा इनके हक में नहीं है। केजरीवाल का केस किस हिस्से में आता है?
  4. अदालत ने ये भी पूछा कि कार्यवाही शुरू होने के बीच का अंतराल और बीच-बीच में लगातार जो शिकायतें फाइल की जा रही हैं। इन सबके अपने नतीजे होंगे। अदालत का कहना था कि कार्यवाही शुरू होने के लिए अधिकतम सीमा 365 दिन है।
  5. आखिरी सवाल कोर्ट ने ईडी से पूछा कि केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया गया है। आजादी बहुत महत्वपूर्ण है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। आखिरी प्रश्न गिरफ्तारी के समय को लेकर है कि क्यों चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी की गई।
इसके साथ ही अदालत ने इस मैटर की अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए टाल दी।

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