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कई महिलाओं को दिलाया न्याय, आज अपने लिए भटक रही हूं... स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप

Swati Maliwal Assault हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल कोर्ट में मौजूद थीं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बिभव कुमार को बचाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि वो अब न्याय के लिए भटक रही हैं। जबकि उन्होंने कई महिलाओं को न्याय दिलाया था।

By Ritika Mishra Edited By: Geetarjun Updated: Wed, 10 Jul 2024 10:26 PM (IST)
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कई महिलाओं को दिलाया न्याय, आज अपने लिए न्याय को भटक रही हूं: स्वाति मालीवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) से बदसलूकी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत मामले में 12 जुलाई को फैसला सुनाएगी।

सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल भी अदालत में मौजूद थीं। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बिभव कुमार को बचाने का आरोप लगाया। मालीवाल ने अदालत को बताया कि घटना के बाद से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और उन्हें शर्मिंदा किया जा रहा है।

मेरी जिंदगी को छीन लिया गया

उन्होंने कहा कि न केवल उनके साथ क्रूरता से मारपीट की गई, बल्कि उनके पूरे जीवन का काम छीन लिया गया। स्वाति ने अपने व परिवार की जान को खतरा बताते हुए अदालत से न्याय की गुहार लगाई। स्वाति ने कहा कि जब वो अपने रिश्तेदार की कार में मेडिकल के लिए गई थी, तब भी कार का विवरण सार्वजनिक किया गया था।

उन्होंने कहा कि वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। कई महिलाओं को न्याय दिलाया है और आज अपने लिए न्याय मांग रही हैं।

दिल्ली पुलिस ने जमानत का किया विरोध

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच चल रही है और 16 जुलाई को या उससे पहले आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। अधिवक्ता ने कहा कि बिभव एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अपने पद से बर्खास्त होने के बाद भी संयुक्त सचिव के बराबर वेतन लेते थे।

अधिवक्ता ने कहा कि बिभव को जमानत मिली तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास में गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं, बिभव के अधिवक्ता ने दलील दी कि जांच पूरी हो जाने के कारण अब उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है।

एफआईआर के पीछे केवल अहंकार

अधिवक्ता ने कहा कि यह पी-ट्रायल सजा के बराबर है। उन्होंने कहा कि यह बहुत अकल्पनीय है कि बिना किसी कारण के, बिभव स्वाति मालीवाल को पीटेंगे। अधिवक्ता ने कहा कि प्राथमिकी के पीछे का कारण केवल अहंकार है।

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बिभव पर आरोप है कि उसने 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल पर हमला किया था, जिसके बाद 18 मई को दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया गया था। 16 मई को उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास शामिल है।

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