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हो जाएं सावधान! दिल्ली में पुराने वाहनों पर लटकी तलवार, इन गाड़ियों पर होगी कार्रवाई

सीएक्यूएम ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए पुराने वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल इंजन वाले वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल इंजन वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रेप के नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई लंबित मामलों को जल्द निपटाने और कार्रवाई रिपोर्ट शिकायतकर्ता से साझा करने के निर्देश दिए हैं।

By Ranbijay Kumar Singh Edited By: Sonu Suman Updated: Sat, 09 Nov 2024 07:15 PM (IST)
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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में प्रदूषण व अगले कुछ दिनों ठंड भी बढ़ने की संभावना के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। इसके बाद ग्रेप (ग्रेडेड एक्शन प्लान) के प्रावधानों के पालन को लेकर हो रही हीलाहवाली व शिकायतों पर कार्रवाई में देरी को लेकर आयोग ने चिंता जाहिर की और संबंधित विभागों को सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए। उम्र पूरी कर चुके 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल इंजन वाले वाहनों व 10 वर्ष पुराने डीजल इंजन वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव सहित संबंधित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में दिल्ली सरकार ने आयोग को जानकारी दी कि चिन्हित 13 हॉट स्पॉट पर प्रदूषण कम करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर कार्रवाई की जानकारी आयोग को दी।

संबंधित राज्यों के साथ बेहतर समन्वय की आवश्यकता

इसके तहत सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत, मशीन से सड़कों की सफाई, सड़कों पर पानी का छिड़काव, कूड़ा और मलबा प्रबंधन, कूड़ा जलाने की घटनाओं की निगरानी, यातायात प्रबंधन व जाम वाले जगहों पर ट्रैफिक सुचारू करने पर जोर दिया जा रहा है। बाद में आयोग ने एनसीआर से संबंधित राज्यों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रदूषण की रोकथाम के लिए कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए।

नगर निगम व दिल्ली छावनी बोर्ड ने पार्किंग शुल्क नहीं बढ़ाया

ग्रेप के पालन व हर तरह की कार्रवाई के समन्वय के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के जोनल स्तर पर उपायुक्त को नोडल अधिकारी बनाया गया है। आयोग ने नगर निगम व दिल्ली छावनी बोर्ड को एक बार फिर पार्किंग शुल्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने पहले भी यह आदेश दिया था लेकिन नगर निगम व दिल्ली छावनी बोर्ड ने पार्किंग शुल्क नहीं बढ़ाया।

कार्रवाई रिपोर्ट शिकायतकर्ता से साझा करने के निर्देश

आयोग ने सड़कों, बाजारों व सार्वजनिक स्थलों पर अवैध पार्किंग व बगैर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए है। साथ ही ग्रेप के नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई, लंबित मामलों को जल्द निपटाने और कार्रवाई रिपोर्ट शिकायतकर्ता से साझा करने के निर्देश दिए हैं।

प्रतिदिन की कार्रवाई को ग्रुप में शेयर करने के निर्देश

इंटरनेट मीडिया के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों पर कार्रवाई के बाद की गई कार्रवाई की जानकारी संबंधित विभागों का पोस्ट सीएक्यूएम को भी टैग करना होगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) व एनसीआर से संबंधित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे प्रतिदिन की कार्रवाई को ग्रुप में शेयर करेंगे।

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