50 से अधिक पिस्तौल व एके-47 जैसे हथियारों की तस्करी करने वाले को कोर्ट ने दे दी जमानत, दिया ये तर्क, पुलिस करती रही विरोध
कोर्ट ने कहा कि आरोपित के अन्य साथियों को पूर्व में ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे में वह भी जमानत पाने का हकदार है। अदालत ने आरोपित शमीम को दो लाख रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर सशर्त जमानत दी है।
By Vinay Kumar TiwariEdited By: Updated: Sun, 13 Feb 2022 12:32 PM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने अंतरराज्यीय हथियार तस्कर को समानता के आधार पर जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपित के अन्य साथियों को पूर्व में ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे में वह भी जमानत पाने का हकदार है। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा की अदालत ने आरोपित हाजी शमीम को दो लाख रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर सशर्त जमानत दी है।
हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपित की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया गया। पुलिस का कहना है कि यह आरोपित दिल्ली व उत्तर-प्रदेश में कुख्यात अपराधियों को हथियारों की सप्लाई करता है। उसके खिलाफ दिल्ली व उत्तर प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक यह आरोपित पिछले साल बेटी की शादी के नाम पर अंतरिम जमानत लेकर फरार हो गया था। ऐसे में उसे जमानत पर छोड़ना उचित नहीं होगा।
दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपित के पास से एके 47 के अलावा दो अलग-अलग मौकों पर 50 से अधिक पिस्टल बरामद हो चुकी है। इसके अलावा अन्य हथियार भी जब्त किए गए हैं। अदालत के एक सवाल के जवाब में पुलिस ने कहा कि इस आरोपित के खिलाफ सिर्फ हथियार सप्लाई का आरोप है।
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