दिल्ली में चार श्रेणी की कॉलोनियों का पानी बिल का बकाया माफ, अन्य उपभोक्ताओं को भी राहत
दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के बकाया शुल्क पर छूट की अवधि तीन माह के लिए बढ़ा दी है। इसके तहत 30 सितंबर तक शुल्क जमा कर उपभोक्ता बकाया शुल्क पर छूट का लाभ पा सकते हैं।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के बकाया शुल्क पर छूट की अवधि तीन माह के लिए बढ़ा दी है। इसके तहत 30 सितंबर तक शुल्क जमा कर उपभोक्ता बकाया शुल्क पर छूट का लाभ पा सकते हैं। वैसे ई, एफ, जी और एच इन चार श्रेणी की कॉलोलियों के उपभोक्ताओं का बकाया बिल पूरी तरह माफ कर दिया गया है।
वहीं ए, बी, सी और डी श्रेणी की कॉलोनियों के उपभोक्ताओं के मूल बकाया बिल पर 25 से 75 फीसद तक छूट दी गई है। वहीं जुर्माने की राशि पूरी तरह माफ है। जो उपभोक्ता लॉकडाउन के कारण पिछले दिनों बकाया राशि जमा नहीं करा पाए वे अब शुल्क जमा कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि छूट की अवधि बढ़ाए जाने से 4 लाख 8 हजार 374 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। जल बोर्ड ने पिछले साल ही बकाया शुल्क पर छूट की योजना लागू की थी। इसके तहत 31 मार्च 2019 तक जिन उपभोक्ताओं का बिल बकाया है वे इसका लाभ उठा सकते हैं। जल बोर्ड का कहना है कि इस योजना की अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए इसे फिर बढ़ा दिया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता का वाटर मीटर चालू हालत में होना जरूरी है।
बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने की मांग
उधर, बिजली बिल में बढ़ोतरी नहीं करने की मांग की गई है। दरअसल बिजली की नई दरें निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजधानी में बिजली की दरें दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) निर्धारित करता है। इसके लिए बिजली उत्पादन व वितरण करने वाली कंपनियों के साथ ही उपभोक्ताओं से सुझाव लिए जाते हैं। उपभोक्ताओं को 30 जून तक अपने सुझाव देने थे। नॉर्थ दिल्ली रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन ने बिजली की दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं करने तथा स्थायी शुल्क में कमी करने की मांग की है।
डीईआरसी ने बिजली की दरें निर्धारित करने की प्रक्रिया मार्च में शुरू कर दी थी। बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) व बिजली उत्पादन कंपनियां वर्ष 2019-20 के खर्च और वर्ष 2020-21 के अनुमानित खर्च का विवरण डीईआरसी के पास जमा करा चुकी हैं। डीईआरसी की वेबसाइट पर विवरण अपलोड करने के बाद उपभोक्ताओं से 20 मार्च तक आपत्ति व सुझाव मांगे गए थे। उपभोक्ताओं से मिली आपत्ति व सुझाव पर विचार करने के बाद जल्द ही नई दरें घोषित की जाएंगी।